महिला ने पंजाब रोडवेज के बस चालक व परिचालक से की हाथापाई, चाबी भी ले गई साथ

पुलिस थाना सोलन में बस चालक की कार चालक द्वारा पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया है। बस चालक ने बताया कि जब वह चंबाघाट फाटक के पास पहुंचा तो गाड़ी से एक महिला चालक उतरी और उनके व कंडक्टर के साथ गाली गलौच व हाथापाई करने लगी।

By Virender KumarEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 06:52 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 06:52 PM (IST)
महिला ने पंजाब रोडवेज के बस चालक व परिचालक से की हाथापाई, चाबी भी ले गई साथ
महिला ने पंजाब रोडवेज के बस चालक व परिचालक से हाथापाई की और चाबी भी साथ ले गई। जागरण आर्काइव

सोलन, संवाद सहयोगी। पुलिस थाना सोलन में बस चालक की कार चालक द्वारा पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्रवण सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी गांव व डाकघर जलाल, तहसील रामपुरा फुल, जिला भठिंडा, पंजाब, जो कि पंजाब रोडवेज बस नंबर पीबी-03एजे- 5882 का चालक है, ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि रविवार सुबह के समय वह बस कंडक्टर जगमीत सिंह के साथ बस लेकर शिमला से भठिंडा रूट पर चला था। जब वह शिमला से आ रहा था तो चंबाघाट से थोड़ा पीछे एक गाड़ी सीएच 01सीबी 6900 का चालक उनकी बस से गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जब वह बस लेकर चंबाघाट फाटक के पास पहुंचा तो गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी जान-बूझकर उनकी बस के आगे लगाकर बस का रास्ता रोक लिया। गाड़ी से एक महिला चालक उतरी और चालक की खिड़की के पास आकर उनके व कंडक्टर जगमीत सिंह के साथ गाली गलौच व हाथापाई करने लगी। उस महिला ने उनकी बस की चाबी भी निकाल ली और गाड़ी लेकर चली गई। इस संदर्भ में पुलिस थाना सोलन में मामला दर्ज किया।

सोलन पुलिस ने 302 चालान कर वसूले एक लाख 33 हजार रुपये

जिला पुलिस सोलन की ओर से मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 302 चालान कर एक लाख 33 हजार 400 रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया। इनमें बिना ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस के पांच, खतरनाक ड्राइङ्क्षवग का एक, ओवर स्पीड के 27, बिना हेलमेट के 29, बिना सीट बेल्ट के 35, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर आठ, आइडल पार्किंग के 64 व अन्य में 133 चालान किए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम की धारा 111 में तीन चालान कर 1500 रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम में एक चालान व धूमपान निषेध अधिनियम में 13 चालान कर 1500 रुपये जुर्माना किया गया।

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