हिमाचल प्रदेश में ट्रैफ‍िक चालान की दर बढ़ी तो कम हो गया सड़क हादसों का ग्राफ, देखिए आंकड़े

Himahal Pradesh Road Accident हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही सड़क हादसों में भी कमी आना शुरू हो गई है। सख्त नियमों के साथ जुर्माना ज्यादा होने से वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने लगे हैं। ऐसे में अब हादसे भी कम हो गए हैं।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Tue, 07 Dec 2021 06:48 AM (IST) Updated:Tue, 07 Dec 2021 08:03 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश में ट्रैफ‍िक चालान की दर बढ़ी तो कम हो गया सड़क हादसों का ग्राफ, देखिए आंकड़े
हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही सड़क हादसों में भी कमी आना शुरू हो गई है।

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही सड़क हादसों में भी कमी आना शुरू हो गई है। सख्त नियमों के साथ जुर्माना ज्यादा होने से वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करने लगे हैं। ऐसे में अब हादसे भी कम हो गए हैं। दिसंबर 2020 में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया। इसके बाद से लगातार हादसों में कमी दर्ज हुई। हादसों में कमी की वजह से लोगों की जानें भी कम गईं। सड़क हादसों में घायल भी कम हुए और जानमाल की काफी हद तक सुरक्षा भी हुई।

पुलिस ने नवंबर 2020 और 2021 के बीच सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में एक तिहाई तक की कमी आई है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन सुनने से होते हैं। इसमें चालान की राशि बढ़ाई गई है। पुलिस का मानना है कि ज्यादा जुर्माने की राशि व पुलिस के जागरूकता अभियान से सड़क हादसे कम हुए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया सितंबर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है।

इस तरह कम हो गया सड़क हादसाें का ग्राफ

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 में शिमला में 43 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इसमें 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 67 घायल हुए। जबकि नवंबर 2021 में 28 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 घायल हुए। ऐसे में हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या में 60 फीसद से ज्यादा की गिरावट हुई।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 22,500 रुपये जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ने खुद अक्टूबर में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल सुनना, शराब पीकर गाड़ी चलाने के अलावा यातायात नियमों की अवहेलना पर काफी ज्यादा जुर्माना बढ़ाया गया है। ऐसे में लोग अब खुद भी यातायात नियमों का पालन करने लग पड़े हैं।

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