12 अप्रैल से ज्वालामुखी में हर प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध: एसडीएम

13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेलों के दृष्टिगत ज्वालामुखी नगर परिषद् क्षेत्र में 12 अप्रैल 2021 से 23 अप्रैल 2021 तक किसी भी प्रकार के हथियार और विसफोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें।

By Richa RanaEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 03:30 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 03:30 PM (IST)
12 अप्रैल से ज्वालामुखी में हर प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध: एसडीएम
12 अप्रैल से हथियार और विस्‍फोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ज्वालामुखी, जेएनएन। 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्र मेलों के दृष्टिगत ज्वालामुखी नगर परिषद् क्षेत्र में 12 अप्रैल 2021 से 23 अप्रैल 2021 तक किसी भी प्रकार के हथियार और विस्‍फोटक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

एसडीएम ज्वालामुखी धनबीर ठाकुर ने बताया कि ज्वालामुखी में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नवरात्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है। धनबीर ठाकुर ने कहा कि नवरात्र सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से बीते इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी हैं। अतः क्षेत्र के वासियों एवं आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें। प्रशासन द्वारा इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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