तारूवाला स्कूल के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के खिलाफ अब विजिलेंस ने दर्ज किया मामला
जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के तारूवाला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता को निलंबित करने के बाद स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया। तारूवाला स्कूल को उत्कृष्ट पाठशाला के तहत प्रदेश सरकार की ओर से चयनित किया गया था!
नाहन, जागरण संवाददाता। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के तारूवाला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता को निलंबित करने के बाद स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर लिया। तारूवाला स्कूल को उत्कृष्ट पाठशाला के तहत प्रदेश सरकार की ओर से चयनित किया गया था, जिसके आधार पर स्कूल को 44 लाख का फंड उपलब्ध हुआ है। इसमें से आठ लाख की राशि स्मार्ट कक्षाओं पर खर्च की जानी थी। स्मार्ट कक्षाओं के लिए सामान उपलब्ध करवाने वाली कंपनी से 20 फीसद कमीशन का वीडियो वायरल हुआ है।
शुक्रवार को शिक्षा विभाग व पंजाब की वुड स्क्वायर टेक्नोलाजी कंपनी के सेल्समैन की ओर से जारी शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ है। कंपनी के सेल्समैन ने शिकायत में बताया कि सरकार की ओर से उपरोक्त कंपनी और उसकी कांगड़ा में एसआरएस टेक्नोलाजी सहयोगी कंपनी को एक एंड्रायड पैनल और 3 डिजिटल शिक्षण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापित करने का आदेश जारी किया गया था। इसमें तारूवाला स्कूल में करीब आठ लाख रुपये के उपकरण खरीद की एवज में प्रवक्ता ने कमीशन मांगी थी। सेल्समैन ने फोन पर हुई बातचीत को रिकार्ड कर लिया था और जब यह आडियो वायरल हुआ तो उसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रवक्ता व प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया था। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नाहन के डीएसपी तरणजीत ङ्क्षसह ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है।
बिना मास्क 49 व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 235 चालान
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इन दिनों जिला पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वीरवार को जिला के विभिन्न क्षेत्रों मेें बिना मास्क 49 चालान करके 24500 रूपए जुर्माना वसूला गया। वहीं मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 235 चालान करके 43800 रुपये जुर्माना किया गया। इसमें बिना लाइसेंस के सात, खतरनाक ड्राइङ्क्षवग के तीन, प्रैशर हार्न के तीन, बिना हेल्मेट 40, बिना सीट बेल्ट 47, आइडल पार्किंग 47 तथा अन्य में 87 चालान किए गए। धूमपान निषेध अधिनियम में सात चालान करके 700 रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया।