अब दो बजे के बाद त्र‍ियुंड नहीं जा पाएंगे पर्यटक, न‍ियम तोड़ा तो पुल‍िस करेगी कार्रवाई

धर्मशाला के प्रस‍िद्ध पर्यटन स्‍थल त्र‍ियुंड जाने वाले पर्यटक अब सावधान हो जाएं। उन्‍हें अब पुल‍िस के न‍ियमों का पालन करना होगा।

By Munish DixitEdited By: Publish:Thu, 22 Nov 2018 05:47 PM (IST) Updated:Fri, 23 Nov 2018 11:47 AM (IST)
अब दो बजे के बाद त्र‍ियुंड नहीं जा पाएंगे पर्यटक, न‍ियम तोड़ा तो पुल‍िस करेगी कार्रवाई
अब दो बजे के बाद त्र‍ियुंड नहीं जा पाएंगे पर्यटक, न‍ियम तोड़ा तो पुल‍िस करेगी कार्रवाई

मुनीष गार‍िया, धर्मशाला। सर्दियों की दस्तक के साथ ही ट्रेकिंग क्षेत्र त्रियुंड के लिए पुलिस प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब दोपहर दो बजे के बाद किसी भी ट्रेकर या पर्यटक को त्रियुंड जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस प्रशासन से त्रियुंड के लिए पुलिस एक्ट 2007 की धारा 111 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल ने कहा कि यह आदेश लोगों की जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। त्रियुंड क्षेत्र में पर्यटकों के रास्ता भटक जाने, गिर जाने अथवा लापता हो जाने की काफी घटनाएं ध्यान में आई हैं। उन्होंने बताया कि गलू चैक पोस्ट से आगे भूगोलिक स्थिति काफी दुर्गम है, यह पहाड़ी व जंगल का क्षेत्र है, जहां पर बरसात के मौसम में अक्सर फिसलन रहती है व सर्दियों में हिमपात भी होता है।

हिमपात के दौरान कई बार जंगली जानवर पहाड़ी से नीचे आकर त्रियुंड के रास्ते में आ जाते हैं, जो पर्यटकों के लिए जानलेवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले खड़ोता में जंगली जानवर के एक महिला पर हमला करने की घटना भी सामने आई। इसी तरह सर्दियों में जंगली जानवरों द्वारा त्रियुंड क्षेत्र में जगली जानवरों के हमले की अंशका बनी रहती है।

नए आदेशों के अनुसार किसी भी पर्यटक को अब से 15 मार्च तक सायं 3 बजे के बाद व 16 मार्च से 14 अक्तूबर तक सायं 4 बजे के बाद त्रियुंड से वापिस मैकलोडगंज आने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी पर्यटक अथवा अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ ( शराब, बीयर या पिनक पैदा करने वाला पदार्थ इत्यादि) अपने साथ त्रियुंड ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई न‍ियमों का उल्‍लघंन करता है, तो उसके खि‍लाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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