Containment Zone: पर्यटन नगरी मनाली में कोरोना संक्रमण के मामले आने पर नौ वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

Manali Containment Zone उपमंडल मनाली के अंतर्गत विभिन्न एरिया में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से नगर परिषद व चार नगर पंचायतों के कुल नौ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 02:34 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 02:34 PM (IST)
Containment Zone: पर्यटन नगरी मनाली में कोरोना संक्रमण के मामले आने पर नौ वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मनाली में नौ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

मनाली, जागरण संवाददाता। Manali Containment Zone, उपमंडल मनाली के अंतर्गत विभिन्न एरिया में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से नगर परिषद व चार नगर पंचायतों के कुल नौ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इनमें नगर परिषद मनाली के वार्ड नंबर-चार, छह व सात तथा पंचायत ब्रान के वार्ड तीन व चार, पंचायत शलीन के वार्ड के एक व सात, पंचायत कटराईं के वार्ड तीन, नसोगी के वार्ड सात व नौ को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा संबंधित वार्डों के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित क‍िया गया है।

उपमंडल दंडाधिकारी मनाली रमन घरसंगी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार नगर परिषद मनाली के वार्ड सात को कंटेनमेंट जोन, जबकि इसके आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद मनाली के वार्ड चार तथा छह को कंटेनमेंट जोन जबकि आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।

उपमंडल मनाली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शलीन के वार्ड एक तथा सात, ग्राम पंचायत कटराईं के वार्ड तीन, ग्राम पंचायत नसोगी के वार्ड सात तथा नौ को कंटेनमैंट जोन जबकि इन सभी वार्डों के आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत ब्रान के वार्ड तीन को कंटेनमेंट जोन, तथा साथ लगते वार्ड दो को बफर जोन जबकि वार्ड चार को कंटेनमेंट जोन तथा इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया है।

ग्राम पंचायतत शलीन के वार्ड सात को कंटेनमेंट जोन जबकि आस-पास लगते वार्डों को बफर जोन बनाया गया है। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में किसी व्यक्ति अथवा वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, कंटेनमेंट योजना, आवश्यक सेवाएं व मेडिकल इमरजेंसी में तैनात वाहनों अथवा कर्मियों के लिए आवाजाही की छूट रहेगी।

कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की होम डिलीवरी की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में अपने घर से बाहर न निकले और न ही वाहन द्वारा अथवा पैदल बाहर सड़क में घूमें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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