सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को नहीं किया जाएगा परेशान

सड़क दुर्घटना पीडि़तों की जान बचाने वाले लोगों को पुलिस चिकित्सा अधिकारियों या अन्य द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। अगर उसकी उपस्थिति जांच में जरूरी भी है तो उसे जांच अधिकारियों या पुलिस द्वारा केवल एक बार ही बुलाया जा सकेगा।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 05:30 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 05:30 PM (IST)
सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को नहीं किया जाएगा परेशान
सड़क हादसे का प्रतीकात्मक फोटो। जागरण आर्काइव

धर्मशाला, जागरण संवाददाता : क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धर्मशाला  डॉ. संजय कुमार धीमान ने बताया कि आरटीओ धर्मशाला कार्यालय की टीम ने कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य स्टेकहोल्डर को मोटर व्हीकल एक्ट तथा सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। आरटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीडि़तों की जान बचाने वाले लोगों को पुलिस, चिकित्सा अधिकारियों या अन्य द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में आदेश पारित किए हैं। अगर उसकी उपस्थिति जांच में जरूरी भी है तो उसे जांच अधिकारियों या पुलिस द्वारा केवल एक बार ही बुलाया जा सकेगा।

आरटीओ ने जागरूकता शिविर में भाग ले रहे स्टेकहोल्डर से तेज गति से वाहन चलाने व सीट बेल्ट/ हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया तथा उन्हें फूल देकर सम्मानित किया।

आरटीओ ने चालकों व अन्य उपस्थित व्यक्तियों से गुड सेमेरिटन के अधिकारों के प्रति जन-जन तक संदेश पहुंचाने का आग्रह किया।

आरटीओ ने जागरूकता शिविर में भाग ले रहे स्टेकहोल्डर से तेज गति से वाहन चलाने व सीट बेल्ट/ हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया तथा उन्हें फूल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आरटीओ कार्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों के अलावा ड्राइवर व ट्रांसपोर्टर भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेशभर में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पहले प्रदेश में एक सप्ताह तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता था। प्रदेश में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए इस बार अवधि बढ़ाई गई है।

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