कांगड़ा के छन्नी बेली में नशे से कमाई पांच करोड़ की संपत्ति को स्पेशल अदालत ने जब्त करने के दिए आदेश, पढ़ें पूरा मामला

कांगड़ा के छन्नी बेली गांव में नशे से कमाई गई नशा तस्करों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को दिल्ली की स्पेशल अदालत ने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने करीब पांच करोड़ 96 लाख 67 हजार 079 रुपये की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है।

By Virender KumarEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 08:33 AM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 08:33 AM (IST)
कांगड़ा के छन्नी बेली में नशे से कमाई पांच करोड़ की संपत्ति को स्पेशल अदालत ने जब्त करने के दिए आदेश, पढ़ें पूरा मामला
नशे से कमाई पांच करोड़ की संपत्ति को स्पेशल अदालत ने जब्त करने के आदेश दिए। जागरण आर्काइव

डमटाल, संवाद सूत्र। कांगड़ा जिला के छन्नी बेली गांव में नशे से कमाई गई नशा तस्करों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को दिल्ली की स्पेशल अदालत ने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने करीब पांच करोड़ 96 लाख 67 हजार 079 रुपये की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है।

नशा तस्कर के साथ अवैध कारोबार में संलिप्त दो अन्य लोगों की करोड़ों रुपये की संपत्ति को भी अदालत ने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।

थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी बेली में नशा तस्कर धर्मेंद्र उर्फ गोबिंदा व उसकी माता राजकुमारी वासी गांव छन्नी बेली को 2020 में दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक मामले में पुलिस ने 259 ग्राम चिट्टा, 1091 नशीले कैप्सूल, 14,50,450 रुपये की भारतीय नकदी व सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए थे। अन्य मामले में 302 ग्राम चिट्टा बरामद कर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना डमटाल में मामला दर्ज किया था।

डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया ने जांच में धर्मेंद्र उर्फ गोबिंदा, उसकी माता राजकुमारी व उसके दो अन्य साथी शेरानंद व परिवार और मंगत राम व परिवार सभी वासी गांव छन्नी बेली की करोड़ों की चल व अचल संपत्ति को केस के साथ अटैच किया गया था। आरोपितों की वित्तीय जांच करने के बाद आरोपितों के मुख्य नशा तस्कर गोबिंदा के साथ पैसों का लेन-देन की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दिल्ली में कंपीटेंट अथारिटी की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में केस के साथ यह संपत्ति अटैच की गई। सभी आरोपियों की नशे के कारोबार से बनाई गई कुल सात करोड़, 28 लाख, 96 हजार 799 रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपितों की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। इसमें आरोपितों के घर, गाडिय़ां, होटल, बैंक खाते, जमीन और नशे से बनाई गई अन्य प्रकार की चल व अचल संपत्ति शामिल है।

उधर, डीएसपी नूरपुर सुरिंद्र शर्मा ने बताया कि नशे से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का फैसला अदालत ने सुनाया है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द ही संपत्ति को कब्जे में लिया जाएगा।

यह बोले पुलिस अधीक्षक कांगड़ा

पुलिस अधीक्षक कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस की नशा तस्करों पर यह बड़ी कामयाबी है। नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति की पुलिस विभाग जांच कर रहा है। कई मामले माननीय अदालत में विचाराधीन हैं, जल्द उन पर फैसला आने वाला है।

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