ज्‍वालामुखी शहर के बाहर पांच नाकों पर रोके जा रहे श्रद्धालु, कोविड रिपोर्ट व पर्ची के बिना दर्शन नहीं

Jawalamukhi Temple ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी नवरात्र को लेकर एसडीएम व डीएसपी ज्वालामुखी ने सभी व्यवस्थाएं व नाके जांचे। एसडीएम मनोज ठाकुर व डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने ज्वालामुखी में पांच जगह लगाए नाकों पर व्यवस्थाएं जांची व औचक निरीक्षण किया।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 01:29 PM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 02:46 PM (IST)
ज्‍वालामुखी शहर के बाहर पांच नाकों पर रोके जा रहे श्रद्धालु, कोविड रिपोर्ट व पर्ची के बिना दर्शन नहीं
श्रावण अष्टमी नवरात्र को लेकर पुलिस की ओर से जगह जगह नाके लगाए गए हैं।

ज्वालामुखी, संवाद सहयोगी। Jawalamukhi Temple, ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी नवरात्र को लेकर एसडीएम व डीएसपी ज्वालामुखी ने सभी व्यवस्थाएं व नाके जांचे। एसडीएम मनोज ठाकुर व डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने ज्वालामुखी में पांच जगह लगाए नाकों पर व्यवस्थाएं जांची व औचक निरीक्षण किया। ज्वालामुखी मंदिर में दर्शनों को आ रहे श्रद्धालुओं को शहर के बाहर ही रोका जा रहा है और उनके सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। बिना कोविड रिपोर्ट व बिना वैक्‍सीनेशन सर्टिफ‍िकेट के श्रद्धालु आगे नहीं जा पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण हैं।

एसडीएम मनोज ठाकुर ने बताया कोविड प्रोटोकाल के तहत श्रद्धालुओं को शहर के बाहर पांच नाकों पर रोका जा रहा है, उनकी कोविड रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें नई पार्किंग के बेसमेंट में पर्ची के लिए भेजा जा रहा है। पूर्ण विवरण देने के बाद उन्हें मंदिर में मास्क सहित दर्शनों को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, वहां यात्रियों के बैठने व पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

बिना मास्क सैलानी व लोग  मंदिरों के नहीं कर सकेंगे दर्शन

शिमला। शहर से लेकर जिला के हर मंदिर में लोग और सैलानी बिना मास्क के दर्शन नहीं कर सकेंगे। जिलेभर में मंदिरों में कोरोना के संक्रमण के फैलने से रोकने पर नो मास्क नो दर्शन पालिसी को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला भर में बाहर से आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो लोग बाहर से आते हैं. उन्हें कोरोना के वैक्सीन का प्रमाणपत्र या पिछले 72 घंटे में करवाएं गए कोरोना टेस्ट की नेगटिव रिपोर्ट लानी होगी। जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।

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