नगर परिषद से दुकानों का आवंटन होने के नौ साल बाद भी नहीं दिया किराया, 70 लोगों को कानूनी नोटिस जारी
Nagar Parishad Sundernagar नगर परिषद सुंदरनगर ने 70 डिफाल्टर दुकानदारों को किराया न देने पर कानूनी नोटिस दिया है। दुकानदारों को 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब न देने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कोर्ट में अभियोग चलाया जाएगा।
सुंदरनगी, संवाद सहयोगी। Nagar Parishad Sundernagar, नगर परिषद सुंदरनगर ने 70 डिफाल्टर दुकानदारों को किराया न देने पर कानूनी नोटिस दिया है। दुकानदारों को 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब न देने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कोर्ट में अभियोग चलाया जाएगा। छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास (आइडीएसएमटी) योजना के अंतर्गत नगर परिषद सुंदरनगर ने बस स्टैंड के साथ 75 दुकानों के व्यावसासिक परिसर का निर्माण करवाया था। नीलामी के माध्यम से 2012 में दुकानों का आवंटन हुआ था। 75 से 70 दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने नौ साल से परिषद को किराया नहीं दिया है।
नगर परिषद दुकानदारों से किराया देने के लिए बार बार आग्रह करती रही,लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। परिषद ने अब सभी डिफाल्टर दुकानदारों को कानूनी नोटिस थमा,15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समय पर दुकानों का किराया न मिलने से परिषद की माली हालत दयनीय हो चुकी है। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। डिफाल्टर दुकानदार की अलाटमेंट रद कर परिषद दुकानों की नए सिरे से नीलामी करवाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने किराया अदा न करने वाले 70 दुकानों को कानूनी नोटिस दिए जाने की पुष्टि की है।