रामपुर के बाद रोहडू कस्बा बना कंटेनमेंट जोन, धारा 144 लागू

जिला शिमला में दिनों दिन बढ़ते कोविड-19 के मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रामपुर में एका-एक कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने पर रामपुर के सभी नौ वार्डों को दूसरी बार कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

By Richa RanaEdited By: Publish:Wed, 02 Dec 2020 01:11 PM (IST) Updated:Wed, 02 Dec 2020 01:11 PM (IST)
रामपुर के बाद रोहडू कस्बा बना कंटेनमेंट जोन, धारा 144 लागू
रोहडू कस्बे को भी कंटेनमेंट जोन बनाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है।

रोहडू, जागरण संवाददाता। जिला शिमला में दिनों दिन बढ़ते कोविड-19 के मामलों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रामपुर में एका-एक कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ने पर रामपुर के सभी नौ वार्डों को दूसरी बार कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

वहीं अब रोहडू कस्बे को भी कंटेनमेंट जोन बनाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। रोहडू में गत कुछ दिनों से कोविड-19 के लिए जा रहे सैंपल के आधार पर एक्टिव केस की संख्या काफी इजाफा हुआ है इससे अन्य लोगों के संक्रमित होने का भी अंदेशा है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहडू कस्बे को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के साथ 1 दिसंबर से रात 9 बजे से 8 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। यह जानकारी रोहडू एसडीएम बीआर शर्मा ने दी है।

इस कंटेनमेंट जोन की सीमा चिडगांव से शक्तिनगर तक, समरकोट से विकास टिंबर हाउस तक, कराड़ा रोड पर लक्ष्मी निवास तक रहेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी तरह की आवश्यक वस्तुएं, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर इत्यादि बंद रहेंगे। बशला, समरकोट से आ रहे वाहनों के लिए रोहडू शिमला हाईवे खुला रहेगा परंतु कोई भी वाहन कंटेनमेंट जोन के भीतर नहीं रुकेगा। चिडगांव की ओर से शिमला जाने वाले वाहनों को सिमोली मेहंदली बाइपास से होते हुए जाना होगा। वहीं शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल या वाहन में आवाजाही नहीं कर सकेंगे। केवल स्वास्थ्य संबंधित, अग्निशमन व अन्य आपात सेवाओं में तैनात कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर डयूटी के लिए आवागमन कर सकते हैं।

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