कुंभ समेत इन सात जगह से हिमाचल आने वालों को रहना होगा क्वारंटाइन, कांगड़ा में आज से नाइट कर्फ्यू
Quarantine Rule Himahcal हिमाचल समेत जिला कांगड़ा में 20 दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है जबकि हर शनिवार व रविवार को आवाजाही पूर्ण प्रतिबंधित होगी।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Quarantine Rule Himahcal, हिमाचल समेत जिला कांगड़ा में 20 दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जबकि हर शनिवार व रविवार को आवाजाही पूर्ण प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, विंद्रावन व हरिद्वार कुंभ से आने वाले लोगों को सात दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उन्हें आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी।
उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। इस समय में कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर अनावश्यक नहीं घूम सकता। इसके अलावा शनिवार व रविवार को 24 घंटे के लिए आवाजाही बंद रहेगी। इस समय अवधि में केवल आपातकालीन सेवाएं एवं बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं।
इस समय में केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ और शादी समारोह में भाग लेने के लिए ही लोग घरों से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाण देना होगा। अगर शादी समारोह में जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र साथ लेकर जाना होगा। अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो पंचायत प्रधान या वार्ड प्रतिनिधि को सूचित करना पड़ेगा। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार दिन के समय प्रदेश व अन्य राज्यों में आने जाने की कोई मनाही नहीं होगी।
नए नियमों के अनुसार पंचायतों के विकास कार्य बंद रहेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मचारियों को एसडीएम के अधीनस्थ कर दिया गया है। अब एसडीएम अपने स्तर पर इन लोगों को कोविड डयूटियों में तैनात कर सकते हैं। उपायुक्त व एसडीएम कार्यालय आगामी आदेश तक लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बंद रहेंगे एवं लोगों की आवाजाही कार्यालय में बंद रहेगी। लोगों की अपनी समस्याएं ऑनलाइन माध्यम से ही एसडीएम कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में पहुंचानी होंगी।
जिला कांगड़ा के सभी होटल खुले रहेंगे और होटलों में पर्यटक भी ठहराए जा सकेंगे। होटल संचालकों को यह निश्चित करवाना होगा कि हर 7 से 15 दिनों के भीतर कर्मचारी का आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना होगा।