कोर्ट ने बाइक चोर को सुनाई 13 महीने के कारावास की सजा, पुलिस ने दबोचा था रंगेहाथ Sirmour News
Punishment to Bike Thief जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने चोरी के दोषी को 13 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 379 के तहत यह सजा सुनाई गई है।
नाहन, जागरण संवाददाता। Punishment to Bike Thief, जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 की न्यायाधीश उपासना शर्मा की अदालत ने चोरी के दोषी को 13 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया चोरी के आरोपित जरनैल सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 पांवटा साहिब को चोरी का दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 379 के तहत यह सजा सुनाई गई है। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस थाना पांवटा साहिब के मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह ने रात्रि के समय भूपुर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान आरोपिपत तिब्बती कालोनी की तरफ से बिना लाइट जलाए मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसे पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया।
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लेकिन वह पुलिस को देखकर घबरा गया और पीछे मुड़ कर भागने लाग। जिस पर मुख्य आरक्षी व पुलिस पार्टी ने उसे दबोच लिया। आरोपित चोरी की मोटरसाइकिल को बिना नंबर प्लेट के चला रहा था। चोरी का आरोपित जरनैल सिंह पहले भी कई चोरी की वारदातों में शामिल रहा था। पुलिस ने मामले में तहकीकात कर पाया कि यह मोटरसाइकिल जिस को वह चला रहा था, वह भी चोरी का था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया तथा गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने जनरल सिंह को चोरी का दोषी पाते हुए 13 महीने की सजा सुनाई है।
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