शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Mar 2021 10:12 PM (IST) Updated:Fri, 26 Mar 2021 10:12 PM (IST)
शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन ने कांगड़ा में कोरोना को लेकर कढ़ाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि शादियों, अंतिम संस्कार तथा पालमपुर, धर्मशाला नगर निगम के चुनाव प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ 50 से ज्यादा लोगों के भाग लेने पर रोक लगाई गई जबकि कांगड़ा जिला में अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी।

नए नियमों के अनुसार, नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर चुनावों में डोर टू डोर प्रचार में शामिल होने वाले सभी प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों को कोविड-19 की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। सभी प्रत्याशी तथा उनके समर्थक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में कोविड-19 टेस्ट करवा सकते हैं।

इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों तथा डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होने वाले सभी समर्थकों को शारीरिक दूरी, मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी हेल्थ केयर सेंटर में कोविड-19 की टेस्टिंग की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तरह से होली पर्व पर भी सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तौर पर जत्था, टोलियों इत्यादि द्वारा होली खेलने पर रोक लगाई गई है। किसी भी सरकारी/निजी कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों या किसी अन्य कार्यालय/संस्थान में कोरोना रोगी का पता लगने पर संबंधित कार्यालय/संस्थान के विभागाध्यक्ष संपर्क ट्रेसिग के लिए संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी और एसडीएम के साथ जानकारी साझा करेंगे।

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धार्मिक स्थलों में नहीं लगेंगे लंगर

मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों, बौद्ध मठ्ठों व अन्य धार्मिक स्थलों में लंगर तथा सामूहिक भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नियमों के तहत धार्मिक स्थलों में दर्शन की अनुमति रहेगी। प्रबंधक समितियों को नियमों का पालन करवाना होगा।

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बाहर से आने वाले कामगारों को रहना होगा आइसोलेट

अन्य राज्यों से जिला में काम करने आने वाले कमगारों को कांगड़ा में प्रवेश के दिन से कम से कम सात दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। मजदूरों के आइसोलेशन के दौरान उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। ठेकेदारों को 25 मार्च के बाद से काम करने आने वाले कामगरों के बारे में संबंधित श्रम निरीक्षक निरीक्षक को सूचित करना होगा।

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रिडी कुठेड़ा पंचायत के चार वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित

संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर : तहसील जसवां परागपुर की पंचायत रिडी कुठेड़ा में कोरोना संक्रमण मामला सामने आने के पश्चात पंचायत के वार्ड नंबर एक, दो, तीन व चार तीन दिन तक प्रतिबंधित रहेंगे। एसडीएम देहरा धनबीर ठाकुर ने कहा कि इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नियमों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में आम लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल सहित आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मचारी तथा लोग विशेष अनुमति के साथ आवाजाही कर सकेंगे। आदेश 28 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।

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