नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों की प्रथम बैठक की कार्यवाही लिखने को नहीं सचिव, यह होगी वैकल्‍प‍िक व्‍यवस्‍था

Panchayat Secretary प्रदेश के अंदर नई पंचायतों के गठन के उपरांत पंचायत सचिव की श्रेणी के पद सृजित न होने तथा कुछ पद पहले से ही रिक्त होने के कारण बैठकों की कार्यवाही लिखने में दिक्‍कत होगी। इस कारण विभाग अभी से वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहा है।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Mon, 18 Jan 2021 10:00 AM (IST) Updated:Mon, 18 Jan 2021 10:00 AM (IST)
नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों की प्रथम बैठक की कार्यवाही लिखने को नहीं सचिव, यह होगी वैकल्‍प‍िक व्‍यवस्‍था
पंचायत सचिव पद पहले से ही रिक्त होने के कारण बैठकों की कार्यवाही लिखने में दिक्‍कत होगी।

जसवां परागपुर, साहिल ठाकुर। पंचायती राज्य संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन उपरांत नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों की प्रथम बैठक आयोजित करने के बाद इसकी कार्यवाही लिखे जाने को लेकर समस्‍या पैदा हो गई है। प्रदेश के अंदर नई पंचायतों के गठन के उपरांत पंचायत सचिव की श्रेणी के पद सृजित न होने तथा कुछ पद पहले से ही रिक्त होने के कारण बैठकों की कार्यवाही लिखने में दिक्‍कत होगी। इस कारण विभाग अभी से वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहा है।

इस समस्या के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें अभी तक पंचायत सचिव की श्रेणी के पद सृजित नहीं हुए हैं तथा पद रिक्त हैं। ऐसी पंचायतों में नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के बाद कार्यवाही लिखने के लिए विभाग ने संबंधित ग्राम पंचायत के साथ लगती पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं, ग्राम रोजगार सेवकों तथा तकनीकी सहायकों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के सचिव ने प्रदेश के समस्त खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक की कार्यवाही लिखने वारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खंड विकास अधिकारी अपने अधीनस्थ योग्य कर्मचारियों को ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक आयोजित करने तथा उसकी कार्रवाई लिखने के लिए सिलाई अध्यापकिओं, ग्राम रोजगार सेवकों तथा तकनीकी सहायकों की सेवाएं लेना सुनिश्चित बनाएं। हालांकि प्रथम बैठक की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। लेकिन विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने इस बाबत प्रदेश के समस्त उपायुक्तों को पत्र प्रेषित करने के साथ-साथ समस्त खंड विकास अधिकारियों को भी सरकार के निर्णय से अवगत करवा दिया है। गौरतलब है कि अब तक पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं तथा उसके बाद पंचायत प्रधान द्वारा चुने गए वार्ड सदस्यों को पंचायत कार्यालय के मुख्यावास पर शपथ दिलाई जाती है।

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