आज से न निकलें रात को घर से, शुक्रवार तक कर्फ्यू
जागरण संवाददाता धर्मशाला कांगड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हु
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : कांगड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बंदिशें बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने इस बार लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन नियम कड़े कर दिए हैं। ये नियम जिले में बुधवार से लागू हो जाएंगे और इनका सभी को पालन करना होगा। उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि अब सोमवार से शुक्रवार तक रात आठ से सुबह छह बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। इस समय में कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं घूम सकेगा। साथ ही शनिवार व रविवार को 24 घंटे के लिए आवाजाही बंद रहेगी। इस समय अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं एवं बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं।
इस समय में केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ और शादी समारोह में भाग लेने के लिए ही लोग घरों से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाण देना होगा। शादी समारोहों में भाग लेने वालों को निमंत्रण पत्र साथ लेकर जाना होगा। अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो पंचायत प्रधान या वार्ड प्रतिनिधि को सूचित कर जाना पड़ेगा।
इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक दिन के समय प्रदेश व अन्य राज्यों में आने-जाने की मनाही नहीं होगी। शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। समारोह के लिए ऑनलाइन स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा और इसकी एसडीएम निगरानी रखेंगे। उन्होंने बताया कि ये नियम केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों एवं संस्थानों पर लागू होंगे। केंद्र सरकार के संस्थान व कार्यालयों में ये नियम लागू नहीं होंगे एवं बैंकों का कार्य नियमित चलेगा। राज्य या राज्य से बाहर आने-जाने के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी।
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ये भी हैं नए नियम
-पंचायती राज कर्मचारियों व प्रतिनिधियों को करनी होगी कोविड ड्यूटी
-पंचायतों में विकास कार्य बंद रहेंगे।
- पंचायत प्रतिनिधि व पंचायती राज कर्मी एसडीएम के अधीनस्थ रहेंगे।
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डीसी व एसडीएम कार्यालय लोगों के लिए बंद रहेंगे
उपायुक्त व एसडीएम कार्यालय आगामी आदेश तक लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बंद रहेंगे। साथ ही लोगों की आवाजाही कार्यालय में नहीं होगी। लोगों की समस्याएं ऑनलाइन ही एसडीएम या उपायुक्त कार्यालय में पहुंचानी होंगी।
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अन्य राज्यों से आने वालों को सात दिन रहना होगा होम क्वारंटाइन
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व कुंभ से आने वाले लोगों को सात दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उन्हें आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी।
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खुले रहेंगे होटल, कर्मियों को करवाना होगा टेस्ट
जिले के सभी होटल खुले रहेंगे और पर्यटक भी ठहराए जा सकेंगे। होटल संचालकों को हर सात से 15 दिन के भीतर कर्मचारी का कोविड टेस्ट करवाना होगा।
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23 से बंद रहेंगे सभी मंदिर
23 अप्रैल से जिले में सभी मंदिर बंद रहेंगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होगा। इस दौरान मंदिरों में केवल पुजारी ही सुबह-शाम धार्मिक नियमों के अनुसार पूजा-अर्चना करेंगे।
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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन की ओर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसडीएम इस बाबत निगरानी करेंगे। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों व आशा वर्करों की जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र के लोग होम क्वारंटाइन के नियम न तोड़ें। अगर कोई नहीं मानता हो तो उसके घर पर कोविड की पट्टिका भी लगाई जा सकती है।