कांगड़ा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू, शनिवार व रविवार को सब रहेगा बंद

हिमाचल प्रदेश समेत जिला कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां बंदिशें बढ़ा दी हैं। बुधवार को रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार व रविवार को सब बंद रखा जाएगा।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 07:21 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 07:21 PM (IST)
कांगड़ा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू, शनिवार व रविवार को सब रहेगा बंद
कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति फैसलों की जानकारी देते हुए। जागरण

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने बंदिशें बढ़ा दी हैं। उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि बुधवार से रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं घूम सकता। शनिवार व रविवार को पूरी तरह से बंद रहेगा। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाएं एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं। केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ और शादी समारोह में भाग लेने के लिए ही लोग घरों से बाहर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रमाण देना होगा। अगर शादी समारोह में जा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें शादी का निमंत्रण पत्र साथ लेकर जाना होगा। अगर निमंत्रण पत्र नहीं है तो पंचायत प्रधान या वार्ड प्रतिनिधि को सूचित करने जाना पड़ेगा।

सोमवार से शुक्रवार दिन के समय प्रदेश व अन्य राज्यों में आने जाने की कोई मनाही नहीं होगी। शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। समारोह के लिए ऑनलाइन स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा, जिस पर एसडीएम निगरानी रखेंगे। उन्होंने बताया कि यह नियम केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों एवं संस्थानों पर लागू होंगे। केंद्र सरकार के संस्थान व कार्यालयों में यह नियम लागू नहीं होंगे। बैंकों का कार्य नियमित चलेगा। राज्य या राज्य से बाहर आने जाने के लिए किसी भी तरह की पास की जरूरत नही होगी।

पंचायती राज कर्मचारियों व प्रतिनिधियों को करनी होगी कोविड ड्यूटी  

नए नियमों के अनुसार पंचायतों के विकास कार्य बंद रहेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मचारियों को एसडीएम के अधीन कर दिया गया है। अब एसडीएम अपने स्तर पर इन लोगों को कोविड ड्यूटी में तैनात कर सकते हैं।

उपायुक्त व एसडीएम कार्यालय लोगों के लिए रहेंगे बंद

उपायुक्त व एसडीएम कार्यालय आगामी आदेश तक लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बंद रहेंगे। लोगों की समस्याएं ऑनलाइन माध्यम से ही एसडीएम कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में पहुंचानी होंगी।

अन्य राज्यों से आने वालों का सात दिन क्वारंटाइन

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व हरिद्वार से कुंभ से लौटे लोगों को सात दिन तक होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। आठवें दिन उन्हें आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर निकलने की अनुमति होगी।

खुले रहेंगे होटल, कर्मचारियों का टेस्ट करवाना जरूरी

कांगड़ा के सभी होटल खुले रहेंगे और पर्यटक भी ठहराए जा सकेंगे। होटल संचालकों को यह निश्चित करवानी होगी कि हर सात से 15 दिन के भीतर कर्मचारी का आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट करवाना होगा।

राम नवमी के बाद मंदिर में रहेंगे बंद

राम नवमी के बाद 23 अप्रैल से जिला में सभी मंदिर बंद रहेंगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित होगा। इस दौरान मंदिरों में केवल पुजारी ही सुबह शाम मंदिर के धार्मिक नियमों के अनुसार पूजा अर्चना करेंगे।

क्वारंटाइन नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होम क्वारंटाइन की नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर एसडीएम निगरानी रखेंगे। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतनिधि व आशा वर्करों की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई नहीं मानता हो उसके घर पर कोविड की पट्टिका भी लगाई जा सकती है।

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