हिमाचल प्रदेश में पर्यटक वाहनों पर कंपोजिट शुल्क की नई दरें लागू, नहीं चुकाने की सूरत में वसूल होंगे पांच गुना
Tourists Vehicle New Composit Fees हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटक वाहनों (टूरिस्ट व्हीकल) की कंपोजिट फीस की नई दरें लागू हो गई हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन केके पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Tourists Vehicle New Composit Fees, हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटक वाहनों (टूरिस्ट व्हीकल) की कंपोजिट फीस की नई दरें लागू हो गई हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन केके पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें नए नियम हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल संशोधित (द्वितीय संशोधन) नियम 2021 के नाम से जाने जाएंगे। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया और कंपोजिट फीस नहीं चुकाई तो डिफाल्टर से पांच गुना अधिक फीस वसूली जाएगी।
प्रदेश सरकार ने नए नियम पिछले वर्ष बनाए थे। इनमें पुरानी दरों को भी संशोधित किया गया। 19 अगस्त को लोगों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गईं। निर्धारित समय में कोई आपत्ति अथवा सुझाव नहीं आया। अब इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नए नियम लागू हो गए।
यह रहेगी दरें
12 से ज्यादा सवारियों की क्षमता वाले वाहन (चालक सहित)
-आर्डिनरी व डीलक्स बस
2500 रुपये प्रतिदिन (13 से 32 सीटर)
-लग्जरी, एसी बसें जैसे वॉल्वो, मर्सीडीज
3500 रुपये प्रतिदिन (32 सीटर से अधिक)
6 से 12 सीट तक चालक सहित
-7 से 8 सीटर 300 रुपये प्रति दिन
-9 से 12 सीटर 500 रुपये प्रतिदिन
6 सीट से ज्यादा नहीं चालक समेत
-4 से 6 सीटर 200 रुपये प्रतिदिन
पहले होती थी तीन श्रेणी
इससे पहले पर्यटक वाहनों की तीन श्रेणियां होती थी। इनमें ऑर्डिनरी, डीलक्स और सेमी डिलेक्स होती थी। अब सेमी डीलक्स श्रेणी खत्म कर दी है।