नालागढ़ की अदालत में गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने पर विधायक सहित 15 लोग दोषी करार

पड़ोसी राज्य हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहित 15 लोगों को नालागढ़ की अदालत ने 2011 के गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने व सरकारी डयूटी में बाधा डालने के दर्ज मामले में दोषी करार दिया है।

By Richa RanaEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 05:00 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 05:00 PM (IST)
नालागढ़ की अदालत में गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने पर विधायक सहित 15 लोग दोषी करार
गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने पर विधायक सहित 15 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है।

नालागढ़, जेएनएन। पड़ोसी राज्य हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहित 15 लोगों को नालागढ़ की अदालत ने 2011 के गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने व सरकारी डयूटी में बाधा डालने के दर्ज मामले में दोषी करार दिया है।

अदालत ने इन 15 लोगों को तीन-तीन साल के कारावास व 85-85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के बद्दी में शव रखकर प्रदर्शन करने और पुलिस पर पथराव व हमला करने के साथ ही पुलिस की एक बस व एक जीप भी फूंक डाली थी। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया था व तत्कालीन अतिरिक्त थाना प्रभारी बद्दी कर्मदीन ने प्रारंभिक तफ्तीश व उसके बाद तत्कालीन एसडीपीओ नालागढ़ प्रवीण धीमान ने मामले की जांच की और न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग सजा सुनाई है।

मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को बरोटीवाला थाना में यातायात जांच के दौरान सुच्चा सिंह निवासी गांव पपलोहा, तहसील कालका, जिला पंचकूला ने पुलिस को देखकर चैकिंग से बचने के लिए बिजली के खंबों पर चढ़ गया व ट्रांसफार्मर में लगी तारों को पकड़ लिया था। उसके बाद पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

इस पर लोगों ने एकत्रित होकर शव को बद्दी ट्रैफिक लाईट के पास सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया था। तैश में आए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को देखते ही उन पर डंडों, पत्थरों व रॉड़ से हमला कर दिया था। इस दौरान सरकारी बस एचपी-14ए-3176 व जीप एचपी-12सी-5441 को आग लगा दी।

इस प्रदर्शन की अगुवाई महेश कुमार निवासी शाहपुर, जिला पंचकूला, मलकीयत सिंह निवासी शाहपुर, संजीव कुमार निवासी पपलोहा, संदीप कुमार निवासी चरनियां, भूपिंद्र धीमान निवासी बाड़, डाकघर खेरांवाली, रूपलाल व हिम्मत सिंहहिम्मत सिंह निवासी पपलोहा, अवतार सिंह निवासी बाड़ गोदाम, जीतराम निवासी पार्गीया, जोगिंद्र सिंह निवासी बाड़ गोदाम, भाग चंद निवासी लेही खेरांवाली, महेश कुमार निवासी बनाई सबलिया, गुलजार निवासी गोदाम, अमर नाथ निवासी कटटीवाला, प्रदीप चौधरी विधायक कालका ने की थी। इनको अदालत ने सबूतों व ग्वाहों के बयानों के आधार पर दोषी करार दिया है।

दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत छह माह की सजा व पांच हजार जुर्माना, भादसं की धारा 341 के तहत एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 148 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना, भादसं की धारा 147 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 324 के तहत तीन माह की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 332 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 353 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 435 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना, पीडीपी एक्ट की धारा तीन के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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