चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी व्यक्ति को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 04:45 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 04:45 PM (IST)
चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना
रामपुर में चरस तस्करी के दोषी कोे सुनाई सजा। प्रतीकात्मक फोटो

रामपुर बुशहर, संवाद सहयोगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर अनुजा सूद की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी व्यक्ति को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि स्वरूप चंद गांव पनखड, डाकघर गाड तहसील आनी जिला कुल्लू को न्यायाधीश ने चरस रखने व बेचने के मामले में दोषी पाया है। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी 2019 को पुलिस की टीम एसआइ जगजीत ङ्क्षसह की अगुवाई में मादक पदार्थ व अपराध रोकथाम के लिए रामपुर की तरफ रवाना हुई थी। सैंज के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था तो करीब दोपहर एक बजे एक व्यक्ति सैंज की तरफ से पीठ पर एक बैग उठाए आ रहा था। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस को उस पर शक हुआ और शक के आधार पर उसे रोका। पुलिस ने उसके बैग की तलाशी एक अन्य व्यक्ति राजेंद्र कुमार की उपस्थिति में ली तो उसमें से एक किलो 370 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर किया और इसका चालान कोर्ट में पेश किया।

ट्रायल के दौरान 11 गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड किए गए। साक्ष्यों के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्वरूप चंद को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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