बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से लूट, नकाबपोश बाइक सवारों ने दिया अंजाम; पुलिस ने दबोचे

Loot with scooty Rider women पुलिस थाना इंदौरा के तहत सोमवार शाम को कुछ बदमाश एक महिला से स्नैचिंग कर फरार हो गए।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Tue, 21 Jan 2020 02:12 PM (IST) Updated:Tue, 21 Jan 2020 04:15 PM (IST)
बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से लूट, नकाबपोश बाइक सवारों ने दिया अंजाम; पुलिस ने दबोचे
बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही महिला से लूट, नकाबपोश बाइक सवारों ने दिया अंजाम; पुलिस ने दबोचे

इंदौरा, जेएनएन। पुलिस थाना इंदौरा के तहत सोमवार शाम को कुछ बदमाश एक महिला से स्नैचिंग कर फरार हो गए। यह वारदात इंदौरा-मौकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 42 पर पनियाला ब्रिज नामक स्थान पर हुई। बताया जा रहा है कि महिला इंदौरा में बैंक से हजारों रुपये निकलवा कर अपनी भतीजी के साथ स्कूटी पर वापस आ रही थी और उक्त स्थान पर अभी रुके ही थे कि शातिर काले रंग के बिना नंबर अंकित किए पल्सर मोटरसाइकिल पर आए और महिला का पर्स छीन कर बडूखर की तरफ फरार हो गए। पर्स में हजारों रुपये की नकदी व महिला का मोबाइल भी था। जिस महिला से यह घटना हुई वह समीपवर्ती गांव मलाहड़ी की रहने वाली है।

इस संदर्भ में पुलिस को सूचित किया गया है, जिस पर पुलिस थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान, एएसआइ बलवीर सिंह व मानद मुख्य आरक्षी रक्षपाल पठानिया की टीम ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस को जब सूचना मिली तो उस दौरान उनकी टीम गश्त पर थी। सूचना मिलते ही बदमाशों की तलाश में बडूखर मार्ग पर उनका पीछा करने निकले। पुलिस द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस चौकी रे व फतेहपुर में भी जानकारी दे दी गई और लोगों को भी पल्सर पर काले रंग के नकाब डाले स्नैचर के भागने बारे सूचित किया गया।

पुलिस ने दोनों आरोपितों को रात करीब नौ बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र सिंह धीमान ने बताया कि स्नैचर को पुलिस थाना फतेहपुर के अंतर्गत पड़ते गांव सुनाहरा के निकट मोहाड़ नामक स्थान पर जंगल के पास धर दबोचा गया है। आरोपितों की पहचान 29 वर्षीय रमेश सिंह निवासी गांव राजाखासा व 22 वर्षीय रजत सिंह निवासी गांव मदोली के रूप में हुई है। एसडीपीओ नूरपुर डाॅक्‍टर साहिल अरोड़ा ने बताया आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना इंदौरा लाया गया है तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 382ए, 34 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

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