कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामला : मां को न्याय की उम्मीद, खुद को बेकसूर करार दिया आरोपित राजू ने

Kotkhai Murder Case शिमला के कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म एवं हत्या मामले में पीडि़त परिवार खासकर याचिकाकर्ता मां को कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। वहीं पुलिस केस के मुख्य आरोपित रहे राजेंद्र उर्फ राजू ने खुद को बेकसूर करार दिया है। उसने पुलिस पर सवाल उठाए।

By Virender KumarEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 09:00 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 09:00 PM (IST)
कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामला : मां को न्याय की उम्मीद, खुद को बेकसूर करार दिया आरोपित राजू ने
कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में याचिकाकर्ता मां को न्याय की उम्मीद है। जागरण आर्काइव

शिमला, राज्य ब्यूरो। Kotkhai Murder Case, शिमला के कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म एवं हत्या मामले में पीडि़त परिवार खासकर याचिकाकर्ता मां को कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। वहीं, पुलिस केस के मुख्य आरोपित रहे राजेंद्र उर्फ राजू ने खुद को बेकसूर करार दिया है। उसने पुलिस पर सवाल उठाए। उसे सीबीआइ जांच में क्लीन चिट मिली थी।

उधर, सीबीआइ कोर्ट से दोषी करार अनिल उर्फ नीलू की अपील पर अभी कोर्ट से सुनवाई की तारीख तय होनी है। पुलिस ने जिस नेपाली सूरज को गिरफ्तार किया था, उसकी कोटखाई के थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उसकी पत्नी ममता पति को हत्या मामले में न्याय मिलने से पहले ही नेपाल चली गई है। वह अपने दो बच्चों के साथ शिमला के नारी निकेतन में रह रही थी। हत्याकांड मामले का ट्रायल चंडीगढ़ की कोर्ट मेें चल रहा है।

छात्रा की मां की याचिका पर हाईकोर्ट में आठ दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआइ से कई पहलुओं की दोबारा जांच करवाने का आग्रह किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में जाने को कहा था। छात्रा की मां ने पिछले साल नवंबर में याचिका दायर की थी।

नीलू ने भी दी है चुनौती

मुख्य आरोपित अनिल उर्फ नीलू को सीबीआइ की विशेष अदालत दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा दे चुकी है। उसने भी सजा के फैसले को चुनौती दी है। पीडि़त परिवार का आरोप है कि अकेला चिरानी बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध नहीं कर सकता है। इसमें कई और भी संलिप्त हो सकते हैं।

इन आरोपितों को मिली थी क्लीन चिट

पांच आरोपितों राजेंद्र उर्फ राजू, सुभाष, दीपक उर्फ दीपू, लोकजन उर्फ छोटू और आशीष चौहान का गांधीनगर गुजरात स्थित सेंट्रल फारेंसिक साइंस लैब में परीक्षण करवाया। सीबीआइ ने जांच में पाया कि आरोपितों को पुलिस ने थर्ड डिग्री का टार्चर देकर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया। एक अन्य आरोपित सूरज की कोटखाई थाना में मौत हो गई थी। सूरज हत्या केस में सीबीआइ ने तत्कालीन आइजी जेडएच जैदी, शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी समेत नौ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था।

क्या है मामला

कोटखाई के गांव हलाईला क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा की चार जुलाई को 2017 को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाना की हवालात में मौत हो गई थी। इससे जनता सड़क पर उतर आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।

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