हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जागरण संवाददाता धर्मशाला पुलिस थाना जवाली के तहत अनुही गांव में पड़ोसी की हत्या के दोषी

By JagranEdited By: Publish:Sun, 21 Feb 2021 03:07 AM (IST) Updated:Sun, 21 Feb 2021 03:07 AM (IST)
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : पुलिस थाना जवाली के तहत अनुही गांव में पड़ोसी की हत्या के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस डोगर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि रवि कुमार उर्फ रविद्र निवासी अनुही ने 16 नवंबर, 2012 की सुबह गांव के ही काका पुत्र सरन दास की दराट से वार कर हत्या कर दी थी। गांव में नाले के पास जहां हत्या की थी वहां साथ लगते घर की महिला ने पुलिस को बयान दिया था कि 16 नवंबर की सुबह जब वह खाना बना रही थी तो नाले की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। महिला के अनुसार जब देखा तो काका गंभीर हालत में पड़ा था। ग्रामीण उसे नाले से बाहर निकालकर लाए तो उसकी मौत हो गई थी। जांच के दौरान रवि कुमार की बुआ ने बयान दिया कि सुबह जब उसने देखा तो काका नाले में पड़ा था और रवि वहीं खड़ा था। बुआ को देखकर रवि वहां से भाग गया था। हत्या के बाद करीब चार साल तक रवि गायब रहा था। स्वजन भी पुलिस को गुमराह करते रहे कि उनका बेटा दिल्ली में ट्रक चलाता है और घर नहीं आता व न ही उससे संपर्क होता है। 19 जुलाई, 2016 को शिमला पुलिस ने नव विहार में नाका लगाया था तो वहां रवि नशीले पदार्थो के साथ पकड़ा गया। जब पुलिस ने रवि से पूछताछ की तो उसने अपना नाम गलत बताया और खुद को पालमपुर निवासी बताया था। पुलिस जांच में पता चला कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ जवाली थाने में हत्या का मामला दर्ज है और न्यायालय ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। पुलिस जांच व पड़ोसियों के बयानों पर पता चला कि हत्या से दो दिन पूर्व काका व रवि में किसी बात पर लड़ाई हुई थी। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने रवि उर्फ रविद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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