पुलिस ने कांगड़ा में मोटर वाहन अधिनियम का पालन न करने पर किए 351 चालान, वसूले 51800 रुपये
जिला पुलिस ने अलग-अलग थानों के तहत किए चालान में 24 घंटे में 65900 रुपये जुर्माना वसूला है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम अवैध खनन अधिनियम व धूमपान निषेध अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जिला पुलिस ने अलग-अलग थानों के तहत किए चालान में 24 घंटे में 65900 रुपये जुर्माना वसूला है। पुलिस कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, अवैध खनन अधिनियम व धूमपान निषेध अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोविड-19 के दौरान नियमों व कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। यातायात नियमों की अवहेलना, अवैध खनन व नशे के कारोबारियों पर पुलिस नुकेल कस रही है।
पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस ने जिला भर में मोटर वाहन अधिनियम की उलंघना पर 351 चालान करके 51800 रुपये जुर्माना, अवैध खनन अधिनियम के तहत तूव चालान करके 14100 रुपये जुर्माना वसूला है। काननू तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून तोड़ने वाले व नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने बताया कि समाज का सहयोग मिल रहा है। पुलिस अपना काम अच्छे से कर पा रही है।
जहां भी कोई अवैध गतिविधि होती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस हमेशा जनता के सहयोग के लिए तैयार है व समाज विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोविड-19 कर्फ्यू के बाद जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई है। तेज रफ्तार व लापरवाही दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। इस लिए खुद को व अन्य लोगों को सुरक्षित रखते हुए वाहन सतर्कता से चलाएं।