कांगड़ा प्रशासन ने गगल में पटाखे बेचने के लिए जगह की चयनित

एसडीम कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने कहा कि दीपावली पर्व पर कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया गाइडलाइनस के अंतर्गत पटाखे केवल खुले स्थान पर ही बेचे जा सकेंगे।

By Richa RanaEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 11:47 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 11:47 AM (IST)
कांगड़ा प्रशासन ने गगल में पटाखे बेचने के लिए जगह की चयनित
गाइडलाइनस के अंतर्गत, पटाखे केवल खुले स्थान पर ही बेचे जा सकेंगे।

कांगड़ा, जेएनएन। एसडीम कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने कहा कि दीपावली पर्व पर कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया  गाइडलाइनस के अंतर्गत, पटाखे केवल खुले स्थान पर ही बेचे जा सकेंगे। प्रत्येक दुकान के बीच निश्चित दूरी रखी जाएगी और पटाखे चलाने का समय रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक होगा।

 कांगड़ा शहर और  गगल इन दो जगहों पर पटाखे बेचने के लिए जगह चयनित  की गई है। दुकानदार  इन चयनित जगहों पर ही  पटाखे बेच सकेंगे । अन्य किसी जगह पर  पटाखे बेचने की मनाही रहेगी।  कांगड़ा शहर में  मुंसिपल ग्राउंड कांगड़ा  और गगल में कम्युनिटी सेंटर भवन पर पटाखे बेचने की परमिशन दी गई है। यहां पटाखे बेचने वालों को प्रशासन से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए एसडीएम कार्यालय कांगड़ा में कोई भी पटाखे बेचने का इच्छुक व्यक्ति 10 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकता है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यहां से चयनित विक्रेता ही इन दो स्थानों पर पटाखे बेच सकेंगे।

  पंचायत एरिया पर भी  प्रत्येक दुकानदार  जो पटाखे  बेचना चाहता है, उसे भी खुले स्थान पर ही  पटाखे बेचने होंगे। पंचायत स्तर पर दुकानदार  खुले स्थान पर ही पटाखे बेचें इसे संबंधित पंचायत सुनिश्चित करेगी। 

  एसडीएम कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने कहा कि  सर्वसाधारण और दुकानदारों से यह अपील की है कि दीपावली   महापर्व को गाइडलाइनस के अनुसार मनाएं। इसमें सभी अपना सहयोग करें।

 स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

(एसडीएम कांगड़ा श्री अभिषेक वर्मा आइएएस)

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