बिना मास्क बस में नहीं चढ़ पाएंगे यात्री, खड़े होकर भी नहीं कर सकेंगे सफर, सरकार ने जारी की एसओपी
Himachal Bus Service हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने के निर्णय को लेकर सरकार की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। रविवार को एचआरटीसी के चालक और परिचालक अपने डिपो में पहुंच जाएंगे। रात्रि बस सेवा शुरू करने का निर्णय सोमवार को लिया जाएगा।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Bus Service, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने के निर्णय को लेकर सरकार की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। रविवार को एचआरटीसी के चालक और परिचालक अपने डिपो में पहुंच जाएंगे। रात्रि बस सेवा शुरू करने का निर्णय सोमवार को लिया जाएगा। 14 जून से प्रदेश के भीतर बस सेवा शुरू होगी। बस सेवा राज्य के बाहर शुरू नहीं होगी। परिवहन निगम और निजी बसें क्षमता के आधार पर 50 फीसद यात्रियों को सफर करवाएंगी। बसों में कोविड-19 के मानकों के तहत कोई भी यात्री खड़े होकर सफर नहीं कर सकेगा। मास्क लगाने वाले लोग ही बस में चढ़ सकेंगे। रोजाना शाम को बसें सैनेटाइज की जाएंगी। परिचालक के पास थर्मल स्कैनर रहेगा और जरूरत के मुताबिक जांच होगी। बस अड्डों में एक तरफ से ही बसों की एंट्री होगी। कोई भी यात्री मास्क पहनकर ही बस अड्डे में प्रवेश कर सकेगा।
परिवहन क्षेत्र के लिए राहत सराहनीय कदम : बिक्रम
शिमला। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने परिवहन क्षेत्र को 40 करोड़ रुपये की राहत देने को सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने स्टेज कैरिज आपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपदान योजना की स्वीकृति से बस आपरेटरों को प्रति बस दो लाख रुपये तथा अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसमें मोरेटोरियम अवधि का एक वर्ष शामिल होगा। ब्याज पर 75 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत उपदान भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपये की राहत उपलब्ध करवाई गई है।
परिवहन मंत्री ने पहली अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बकाया करों की देनदारी में स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आटो रिक्शा व संस्थान की बसों को विशेष रोड टैक्स एवं टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत की राहत के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 की तीन माह की अवधि में विशेष रोड टैक्स एवं टोकन टैक्स पर प्रदान की गई 50 प्रतिशत की राहत सराहनीय है। इससे विभिन्न वाहन आपरेटर को आइ करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।