सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें

जागरण संवाददाता धर्मशाला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांगड़ा प्रशा

By JagranEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 01:48 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 01:48 AM (IST)
सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें
सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी जरूरी वस्तुओं की दुकानें

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांगड़ा प्रशासन ने सरकार के निर्देशों पर नियमों के और कड़ा कर दिया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिले में सोमवार 10 मई से सुबह आठ से 11 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं (सब्जी, दूध, दही, राशन) की दुकानें खुलेंगी। निर्माण कार्यो के लिए सशर्त ही अनुमति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा। केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी। निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आवाजाही के लिए स्वीकृति मिलेगी। शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे। शादी में शामिल होने वाले लोगों की सूची पंचायत प्रधान व एसडीएम कार्यालय में देनी जरूरी होगी। उपायुक्त ने कहा, इससे पहले लोगों से आने-जाने के लिए पूछताछ नहीं की जा रही थी, लेकिन सोमवार से 17 मई तक हर आने जाने वाले से कड़ी पूछताछ की जाएगी। विवाह समारोह के आयोजकों को मेहमानों की सूची पंचायत प्रधान को देनी होगी। सभी सरकारी व निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे। केवल वर्क फ्रॉम होम होगा। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति व स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी। क‌र्फ्यू के दौरान बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर काम चलते रहेंगे। डीसी ने कहा कि क‌र्फ्यू में राहत सुबह आठ से 11 बजे तक दी गई है। इस दौरान हर कोई घरों से बाहर न निकले। घर का एक सदस्य ही बाहर जाकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकता है। पेट्रोल-डीजल, केरोसिन व एलपीजी की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ही ढाबे खुल सकते हैं। बाहर से आने वालों को कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। डीसी ने कहा कि जिले की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में जिले में सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार से अधिक है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 10 हजार भी पार कर सकता है। जिले में हर घंटे कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो रही है।

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यह रहेगा बंद

-सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मेगामार्ट, स्पो‌र्ट्स कांप्लैक्स, हार्डवेयर दुकानें, पार्क, शराब ठेके, अहाता व बार बंद रहेंगे।

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यह रहेगा खुला

-अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग, मीट दुकानें, कृषि विक्रय केंद्र, खाद तथा कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानें। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम व नॉन बैंकिग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ के साथ खुलेंगे।

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जितनी सामग्री, उस हिसाब से हो सकेगा निर्माण कार्य

प्रशासन ने निर्माण कार्यों के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की है। सामान्य निर्माण कार्यों के लिए जितनी निर्माण सामग्री मौजूद होगी, उससे ही काम करना होगा। निजी निर्माण कार्यों के लिए भी ऑन साइट सामग्री के हिसाब से ही काम चलाए रखना पड़ेगा। साथ ही मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था भी करनी होगी। दूर से केवल वही कामगार आ सकेगा, जो पैदल आ सकता है। वाहनों के माध्यम से किसी भी कामगार को निर्माण कार्य में आने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए भी लेबर ऑनसाइट होनी चाहिए। अगर बहुत जरूरी होने पर बाहर से कामगार बुलाने पड़ते हैं तो विभागीय अधिशासी अभियंता इसके लिए पास जारी कर सकते हैं।

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