हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सभी जिलाधीशों को आदेश स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण दें
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में उपलब्ध तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण कोर्ट के समक्ष रखें। गौरतलब है कि प्रदेश उच्च न्यायालय में इन दिनों ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है।
शिमला, जागरण टीम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में उपलब्ध तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण कोर्ट के समक्ष रखें। इस विवरण में सभी स्वास्थ्य केंद्रों व बिस्तरों की संख्या, स्वास्थ्य संस्थाओं की आधारभूत सरंचना, डॉक्टरों की कुल संख्या व डॉक्टरों के रिक्त पड़े पदों की संख्या, उपलब्ध पैरामेडिकल व अन्य स्टाफ की संख्या व इनके रिक्त पड़े पदों की संख्या, और समान प्रकृति के मामलों के संबंध में उपलब्ध सुविधाओं का रिकार्ड शामिल है। गौरतलब है कि प्रदेश उच्च न्यायालय में इन दिनों ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, जिनके माध्यम से अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है।
जिलाधीश बताएं, कोरोना से निपटने में सरकार से क्या मांग की
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों से वह जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं जिसके तहत उन्होंने अपने अपने जिलों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार से किसी भी तरह की मांग की हो। विश्व भर को अपने निशाने पर लेने वाली महामारी कोरोना के प्रसार को रोकने व महामारी से निपटने के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए।
अब सुनवाई 4 अगस्त को
अब इस मामले पर सुनवाई 4 अगस्त को होगी। इन सभी संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमठ व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष हो रही है।