हिमाचल प्रदेश में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी बीयर और वाइन, जुलाई से शुरू हो जाएगी बिक्री

Himachal Beer and Wine Store हिमाचल में जुलाई के बाद बीयर वाइन व विदेशी शराब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिक सकेगी। इसके लिए सरकार ने दो करोड़ रुपये के सालाना टर्न ओवर की शर्त रखी है। देसी व अंग्रेजी शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Thu, 27 May 2021 09:48 AM (IST) Updated:Thu, 27 May 2021 09:48 AM (IST)
हिमाचल प्रदेश में अब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिकेगी बीयर और वाइन, जुलाई से शुरू हो जाएगी बिक्री
हिमाचल में जुलाई के बाद बीयर, वाइन व विदेशी शराब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिक सकेगी।

शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Beer and Wine Store, हिमाचल में जुलाई के बाद बीयर, वाइन व विदेशी शराब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी बिक सकेगी। इसके लिए सरकार ने दो करोड़ रुपये के सालाना टर्न ओवर की शर्त रखी है। देसी व अंग्रेजी शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से लाइसेंस फीस वसूली जाएगी। जो कारोबारी डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे होंगे और इनका साल का कारोबार दो करोड़ से ज्यादा का होगा। उन्हें स्टोर में बीयर, वाइन और विदेशी शराब बेचने की मंजूरी मिल जाएगी।

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विभाग के फैसले के अनुसार पहली जुलाई से प्रदेश के सभी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। राज्य में इससे पहले शराब की बिक्री के लिए ठेके ही अधिकृत होते थे। इस बार सरकार ने आबकारी नीति में ये प्रविधान किए है। इससे राज्य के बड़े शहरों में राशन खरीदने जाने वाले लोगों को एक ही स्टोर में वाइन व बीयर मिल जाएगी। इससे पहले महज बीयर ही उन रेस्तरां में बेचने की अनुमति थी, जो खुद इसे बनाते थे।

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इसके अलावा शराब की दुकानों के अलावा ऐसा कोई प्रविधान नहीं था। इससे राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा तो होगा ही साथ ही लोगों को भी शराब की दुकानों में जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। कैबिनेट से मंजूर नीति की आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी की जानी प्रस्तावित है।

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