हिमाचल में अब सड़कों पर दिखेगी पुलिस की सख्ती, कर्फ्यू नियम तोड़ने पर होगी सीधी गिरफ्तारी

Himachal Corona Curfew कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब पुलिस की सख्ती नजर आएगी। प्रदेश सरकार ने वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है लेकिन आवश्यक सेवाओं व आपातकाल में वाहनों को चलाने की छूट रहेगी।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 09:26 AM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 03:28 PM (IST)
हिमाचल में अब सड़कों पर दिखेगी पुलिस की सख्ती, कर्फ्यू नियम तोड़ने पर होगी सीधी गिरफ्तारी
कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब पुलिस की सख्ती नजर आएगी।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Corona Curfew, कोरोना कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब पुलिस की सख्ती नजर आएगी। सात मई से 16 मई सुबह आठ बजे तक 201 वाहन चालकों के चालान कर 1,35,000 रुपये जुर्माना किया। वाहनों में मास्क न पहनने पर अलग से 58 हजार का जुर्माना लगाया गया, जबकि छह एफआइआर भी दर्ज हुई और छह वाहन जब्त किए गए। प्रदेश सरकार ने वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, लेकिन आवश्यक सेवाओं व आपातकाल में वाहनों को चलाने की छूट रहेगी। बावजूद इसके कई वाहनों में या तो ज्यादा लोग बिठाए जा रहे हैं या फिर वे मास्क नहीं पहन रहे हैं।

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मास्क न पहनने के कितने चालान

पुलिस जिला, चालान, जुर्माना बीबीएन, 645, 373500 बिलासपुर, 220, 134000 चंबा, 120, 60500 हमीरपुर, 345, 173000 कांगड़ा, 991, 744800 किन्नौर, 113, 56500 कुल्लू, 261, 259000 लाहुल, 0, 0 मंडी, 710, 418000 शिमला, 339, 265000 सिरमौर, 387, 196000 सोलन, 205, 104000 ऊना, 383, 238000 कुल, 4719, 3022300 (नोट : राज्य पुलिस ने सात मई से 16 मई सुबह आठ बजे तक ये चालान किए हैं।)

शारीरिक दूरी के नियम तोडऩे पर 50 चालान

24 घंटे में बाजार में शारीरिक दूरी के नियम तोडऩे पर पुलिस ने 50 चालान कर 62,000 का जुर्माना लगाया गया।

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24 घंटे में 498 चालान किए

बीते 24 घंटे में 15 मई सुबह आठ बजे से 16 मई सुबह आठ बजे तक पुलिस ने राज्य में मास्क न पहनने पर 498 चालान कर 2,90,000 रुपये जुर्माना लगाया गया।

कानून तोड़ा तो करेंगे गिरफ्तारी

एसपी कानून व्यवस्था भगत ठाकुर का कहना है अब पुलिस नरमी नहीं बरतेगी। सरकार के ताजा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। अगर कहीं भी कानून तोड़ा गया तो नियम के अनुसार गिरफ्तारी भी हो सकेगी। 

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