Covid Restrictions: हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए 19 बिंदुओं पर नए दिशा-निर्देश किए जारी, पढ़ें खबर

Himachal Govt Restrictions कोरोना संक्रणम को काबू में लाने के लिए हिमाचल के पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत कार्य स्थल या कार्यालय पर अब 50 फीसद कर्मचारी सेवाएं देंगे।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 07:38 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:38 AM (IST)
Covid Restrictions: हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए 19 बिंदुओं पर नए दिशा-निर्देश किए जारी, पढ़ें खबर
कोरोना संक्रणम को काबू में लाने के लिए हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Govt Restrictions, कोरोना संक्रणम को काबू में लाने के लिए हिमाचल के पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत कार्य स्थल या कार्यालय पर अब 50 फीसद कर्मचारी सेवाएं देंगे। शनिवार को कर्मचारी घर से काम करेंगे और इस दौरान किसी प्रकार की वेतन कटौती नहीं होगी।  मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से जारी नए दिशा-निर्देश 22 अप्रैल से लागू होंगे।

विभागों की ओर से कार्यालय में काम करने के लिए आने वाले कर्मचारियों व घर से काम करने वालों का रोस्टर जारी किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई विरोधाभास न हो। सभी बैठकें वर्चुअल होंगे। सरकार ने दिव्यांगों को कार्यालय आने में छूट प्रदान की है। दिव्यांग घर से सुविधानुसार ऑनलाइन व्यवस्था के तहत काम को अंजाम देंगे।

कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों में आने वाले लोगों का प्रवेश सीमित किया जाएगा। सामान्य कार्य के लिए लोगों को कार्यालय में आने की जरूरत नहीं रहेगी। जो कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, वह कार्य क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे। ऐसे कर्मचारी मोबाइल फोन व दूसरे संचार साधनों पर उपलब्ध रहेंगे।

कर्मचारी दो अलग-अलग समय पर सुबह 10 बजे और 10.30 बजे कार्यालय पहुंचेंगे। लौटने का समय पांच व साढ़े पांच बजे रहेगा। प्रवेश व निकासी द्वार नियमित तौर पर कर्मचारी सैनिटाइज करने होंगे और वहां पर आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर की सुविधा प्रदान करनी होगी। कार्यालय के किसी भी हिस्से में भीड़ नहीं होगी।

माइक्रो कनटेंमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों के कर्मचारी घर से काम करेंगे। कनटेंमेंट जोन क्षेत्र सामान्य होने पर ही कर्मचारी कार्यालय आ सकेंगे। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े कर्मचारियों को उक्त दिशा-निर्देशों से बाहर रखा गया है। वह अपने कार्य की जरूरत को देखते हुए कार्य करेंगे। इसी तरह के आदेश पिछले साल भी जारी हुए थे।

शिक्षण संस्थानों के लिए अलग से जारी होंगे निर्देश

शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यलयों, तकनीकी महाविद्यालयों के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों के कर्मचारियों पर अलग से आदेश जारी होंगे।

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