हिमाचल प्रदेश में लेक्चरर सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की सीधी भर्ती पर रोक, जानिए वजह
Himachal Govt Ban on Employee Recruitment प्रदेश सरकार ने स्कूल काडर की लेक्चरर और जेओए सहित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
शिमला, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने स्कूल काडर की लेक्चरर और जेओए सहित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब सभी प्रकार की भर्तियां नए नियमों के तहत होंगी। लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों के माध्यम से की जा रही चालू भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी है। वहीं जिन पदों की लिखित परीक्षा नहीं हुई, वे सभी नए सिरे से विज्ञापित किए जाएंगे।
इस संबंध में जयराम सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले की 24 घंटे में अधिसूचना जारी की है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पदों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों और आग्रह को वापस ले लिया है। अब यह पद दोबारा से विज्ञापित किए जाएंगे। इन पर पात्रता के नए नियम हिमाचल प्रदेश इलिजीबिलिटी फॉर अपॉयंटमेंट रूल्स 2019 लागू होंगे। इन नियमों में गैर हिमाचली आवेदन नहीं कर पाएंगे। केवल वहीं आवेदन कर पाएंगे, जिन्होंने आठवीं, दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास हों।
नए फैसले के मुताबिक तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 10वीं व जमा दो और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 8वीं व 10वीं कक्षा की परीक्षा हिमाचल के स्कूलों से पास करना अनिवार्य है। ऐसे में लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्कूल लेक्चरर के 396 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) के 700 से अधिक पदों पर भी गैर हिमाचली नहीं आ पाएंगे। कानूनी विवाद में फंसे होने के कारण यह भर्ती नहीं हो पाई थी। इनके रूल्स पर लोक सेवा आयोग से राय मांगी थी। आयोग इन पदों को नए नियमों के अनुसार विज्ञापित करेगा।
किसकी भर्ती कौन करता है
लोक सेवा आयोग के पास तृतीय श्रेणी के कई विभागों के इंस्पेक्टरों के अलावा लेक्चरर के पदों की भर्ती का जिम्मा है। पहले पीजीटी पदनाम था। तब पूर्व कांग्रेस सरकार ने तृतीय श्रेणी की इस पोस्ट की भर्ती भी आयोग के जरिये करवाई। उस समय साक्षात्कार होता था। बाद में इसकी प्रथा बंद हो गई। अन्य सभी तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होती है। चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती विभाग, बोर्ड, निगम अपने स्तर पर करते हैं।
दैनिक जागरण की खबर पर एक्शन
स्कूल काडर के लेक्चरर की भर्ती का मुद्दा सबसे पहले दैनिक जागरण ने उठाया। इस बारे में सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित की गई। ऐसे में लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्कूल लेक्चरर के 396 पदों की भर्ती विवादों के घेरे में आ गई। इससे पहले राज्य सचिवालय में तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की भर्ती पर खासा बवाल मचा था। सरकार को बाकायदा कैबिनेट बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधन करने पड़े थे। तीन माह पहले हुए कैबिनेट फैसले की सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर पाई थी। अब सरकार के इस फैसले से इससे प्रदेश के लाखों शिक्षित बेरोजगारों को लाभ होगा।