घर बनाने के लिए दस दिन में दो लाख देगी हिमाचल सरकार
पंचायत तैयार करेगी रिपोर्ट, सात दिन में पटवारी व सचिव एसडीएम को भेजेंगे रिपोर्ट, एसडीएम के बाद डीआरडीए को जाएगी रिपोर्ट।
पालमपुर, मुकेश मेहरा। भारी बरसात ने जिन लोगों के सिर से उनकी छत छीन ली थी, अब प्रदेश सरकार उन्हें छत मुहैया करवाएगी। प्रभावित व्यक्ति को बिना दौड़-भाग दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने पहली बार आपदा से पीड़ित लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एपीएल-बीपीएल आदि का झंझट भी नहीं है। इसके अलावा पूरी कार्रवाई 10 दिन में करनी होगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार ने पिछले माह बरसात के कारण टूटे घरों या ऐसे घरों जो खतरे की जद में आ गए हैं और उनको खाली करवाया गया है, से संबंधित परिवारों को यह राहत राशि प्रदान करेगी। इसके लिए संबंधित पंचायत प्रभावित लोगों की सूची तैयार करेगी और संबंधित क्षेत्र का पटवारी और पंचायत सचिव इसकी रिपोर्ट तैयार कर सात दिन के अंदर क्षेत्र के एसडीएम को भेजेंगे। एसडीएम से संस्तुति होने के बाद यह मामला डीआरडीए को जाएगा, जहां से पूरी रिपोर्ट संबंधित जिला के डीसी के जरिए प्रदेश सरकार को शिमला भेजी जाएगी।
रिपोर्ट आने के बाद दो लाख रुपये की राशि संबंधित परिवार को घर बनाने के लिए मिलेगी। यह पूरी प्रक्रिया जब से शुरू होगी उसके आगामी 10 दिन तक पूरी करना जरूरी है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द छत नसीब हो सके। कार्रवाई के पूरा होते ही डीआरडीए की ओर से यह राशि संबंधित प्रभावितों को जारी की जाएगी, जो पंचायतों के जरिए उन तक पहुंचेगी ।
न बीपीएल का झंझट, न ग्रामसभा का पचड़ा
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किए गए इस प्रावधान की खास बात यह है कि अगर प्रभावित बीपीएल में नहीं होंगे तब भी उन्हें यह राहत राशि पंचायत के सचिव व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की जाएगी। इसके लिए न तो ग्रामसभा का इंतजार करना होगा और न ही प्रस्ताव आदि पारित करने की जरूरत होगी। आम तौर पर बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलते हैं और उनके प्रस्ताव ग्रामसभा से जाते हैं। इसमें सभी वर्ग के प्रभावितों को राहत मिलेगी।
सरकार ने इस तरह की व्यवस्था
सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली राशि के तहत आपदा के लिए ही पांच प्रतिशत बजट अलग से रख लिया है। जब भी आपदा में किसी परिवार के घर को नुकसान पहुंचता है तो इसी पांच प्रतिशत बजट से दो लाख रुपये की राशि जिला की ओर से आने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवार को तुरंत मिलेगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपदा में जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं या खतरे की जद के कारण खाली करवाए गए हैं, उनको पंचायत से जाने वाली रिपोर्ट के तहत 10 दिन के भीतर दो लाख रुपये की राशि सरकार प्रदान करेगी।
इसमें न तो ग्राम सभा में प्रस्ताव की जरूरत है और न ही परिवार का बीपीएल में होना। सभी को समान राहत सरकार देगी।
-मुनीष शर्मा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए, धर्मशाला।