हिमाचल प्रदेश में आज से बसों में 50 फीसद सवारियां ही बैठा सकेंगे, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के अंदर और इंटरस्टेट रूट दोनों पर बसों में 50 फीसद क्षमता के साथ सवारियां बैठाने के फैसले पर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार मालवाहक वाहनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।
धर्मशाला, जेएनएन। Himachal Covid Restrictions, हिमाचल प्रदेश के अंदर और इंटरस्टेट रूट दोनों पर बसों में 50 फीसद क्षमता के साथ सवारियां बैठाने के फैसले पर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार मालवाहक वाहनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। अब सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए संबंधित विभाग अलग से अधिसूचना जारी करेगा। उधर, हिमाचल पथ परिवहन निगम बुधवार से सरकार के नए निर्देश लागू करेगा। इस संबंध में महाप्रबंधक ट्रैफिक पंकज सिंघल ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, मंडलीय प्रबंधकों को निर्देश दे दिए हैं। अब बसों में 50 फीसद क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाई जा सकेंगी। इसकी उल्लंघना करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई होगी। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक का कहना है कि सरकार के निर्देशों की कड़ाई से पालना होगी।