हिमाचल उपचुनाव: वोटर कार्ड के बिना भी कर सकेंगे मतदान, चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज का दिया विकल्प
Himachal By Elections हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने मतदाताओं से मताधिकार का जरूर प्रयोग करने की अपील की है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal By Elections, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने मतदाताओं से मताधिकार का जरूर प्रयोग करने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
जवाहर के बाद सत्ता की भी ईसीआइ को भेजी शिकायत
शिमला। भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर के बाद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की ओर से मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के चुनाव लडऩे और प्रचार को लेकर की गई बयानबाजी की शिकायत भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआइ) को भेजी गई हैै। आयोग से इस संबंध में निर्देश आने के बाद ही कोई कार्यवाही होगी। हालांकि चुनाव प्रचार 27 अक्टूबर को शाम छह बजे थम जाएगा।