सड़क किनारे अवैध निर्माण को तीन माह में हटाए सरकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नेशनल हाईवे किनारे से अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह तीन माह के भीतर सड़कों के किनारे से अवैध कब्जों को हटाएं।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 09:01 PM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 09:01 PM (IST)
सड़क किनारे अवैध निर्माण को तीन माह में हटाए सरकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों को हटाने पर अहम फैसला दिया है। जागरण आर्काइव

शिमला, विधि संवाददाता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नेशनल हाईवे किनारे से अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह तीन माह के भीतर प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य सड़कों के किनारे से अवैध कब्जों को हटाएं। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए अदालत कर्तव्यबाध्य है।

अदालत ने कहा कि अवैध कब्जाधारियों को दयाभाव के आधार पर नहीं बख्शा जा सकता। अवैध कब्जाधारिओं की ओर से अपनी आजीविका के लिए सड़क के किनारे बनाए गए अस्थायी निर्माणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने अपने आदेश की अनुपालना के लिए राज्य के मुख्य सचिव को सुनिश्चित किया है। ठियोग क्षेत्र स्थित नरेल नामक स्थान के निवासी हरनाम सिंह  की ओर से याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने उक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसकी ओर से सड़क किनारे बनाए गए ढाबे को न गिराया जाए। मामले में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी ने नेशनल हाईवे किनारे एक ढाबे का अवैध रूप से निर्माण किया है, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उसे नोटिस जारी कर ढाबे को हटाने का आदेश दिया। इस आदेश हो प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।

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