किसानों की फसलों को हुए नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जाएगा पूरा

किसानों को व्यापक आधार पर अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बाढ़ सूखा जल भराव ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली फसल की हानि की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2021-22 के दौरान रिवैम्पड प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

By Richa RanaEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 09:14 AM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 09:14 AM (IST)
किसानों की फसलों को हुए नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जाएगा पूरा
सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2021-22 के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। धर्मशाला में आज उपनिदेशक कृषि ने आज बताया कि किसानों को व्यापक आधार पर अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, जल भराव, ओलावृष्टि आदि से उत्पन्न होने वाली फसल की हानि की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2021-22 के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में दो फसलें मक्की व धान अधिसूचित की गई है।

मक्की की फसल के लिए जिला कांगड़ा की 19 तहसीलों देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटाबगवां, बड़ोह, धर्मशाला, शाहपुर, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्यान, पालमपुर तथा जयसिंहपुर व 15 उपतहसीलों परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, हारचक्कीया, दारिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सुरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल, आलमपुर अधिसूचित की गई है जबकि धान की फसल के लिए 11 तहसीलें देहरा, ज्वालामुखी, खुंडियां, जसवां, डाडासीबा, रक्कड़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, धर्मशाला, नूरपुर, इंदौरा, जवाली, फतेहपुर, बैजनाथ, मुल्थान, पालमपुर, जयसिंहपुर तथा 11 उप तहसीलें परागपुर, हरिपुर, मझीण, लगडू, बड़ोह, शाहपुर, हारचक्कीया, दारिणी, गंगथ, कोटला, नगरोटा सुरियां, चढ़ियार, भवारना, पंचरुखी, धीरा, थुरल तथा आलमपुर अधिसूचित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि इसके बारे में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कृषि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानो को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारू ढंग से जारी रख सकें। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उपतहसीलों में अधिसूचित फसलें (मक्की व धान ) उगाने वाले वटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान फसल बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित किया जाएगा।

यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वो इसके बारे अपना घोषणा पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंको या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान नजदीकी विकास खंड के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी , विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) से संपर्क कर सकते हैं।

बीमा कंपनी व प्रीमियम की दरें जिला कांगड़ा में खरीफ 2021-22 के लिए एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड द्वारा  अधिसूचित की गई हैं। किसान द्वारा दोनों फसलों के लिए देय प्रीमियम 600 रुपये प्रति हेक्टेयर (24 रुपये प्रति कनाल) है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2021 निर्धारित की गई है तथा बीमित राशि 30000 रुपये  प्रति हेक्टेयर (1200 रुपये प्रति कनाल) है। योजना के अंतर्गत पंजीकरण 1अप्रैल, 2021से शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जिला कागड़ा में टमाटर की फसल अधिसूचित की गई है। योजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा के भेडू महादेव, नगरोटा बगवां, कांगड़ा, रैत, भवारना, बैजनाथ क्षेत्र में टमाटर की फसल का बीमा करने के लिए अधिसूचित लिए गया है।

योजनाओं का लाभ उठाने हेतु मक्की व धान की फसल का 15 जुलाई, 2021 व टमाटर की फसल का 31 जुलाई, 2021 से पहले बीमा करवाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-116-515 तथा मोबाइल नंबर 85569 84061 पर क्षेत्र पर्यवेक्षक (ऐआईसी) नीरज कुमार व 8219163687 पर क्षेत्र पर्यवेक्षक एसबीआई जनरल इंसोरेंस कंपनी समर कुमार से संपर्क कर सकते हैं।

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