आबकारी एवं कराधान विभाग ने दी कारोबारियों को राहत, सेटलमेंट स्कीम की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई
Excise Department Relief to Businessman हिमाचल सरकार ने व्यापारियों के वैट के लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाई जा रही सेटेलमेंट स्कीम को तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की अवधि 21 मार्च तक थी जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है।
भदरोआ, मुकेश सरमाल। Excise Department Relief to Businessman, सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी बाबूराम नेगी ने कहा हिमाचल सरकार ने व्यापारियों के वैट के लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाई जा रही सेटेलमेंट स्कीम को तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस स्कीम की अवधि 21 मार्च तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। सरकार ने जो स्कीम जनवरी 2020 में शुरू की थी, ताकि वैट के लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके।
वैट के ज्यादातर लंबित मामले ठेकेदारों के
उद्योगों व व्यापारियों द्वारा इस स्कीम का लाभ उठाया जा रहा है। जिस कारण स्कीम के शुरू होने से अब तक 362 करोड़ रुपये इस स्कीम के तहत जमा हुए हैं। बड़े व्यवसायी तो इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन छोटे व्यवसायी विशेषकर ठेकेदार इन स्कीम के प्रति जागरूक न होने के कारण इससे होने वाले लाभ पाने में पीछे हैं, जबकि वैट के अधिकतर लंबित मामले ठेकेदारों के ही है।
31 मार्च तक सटलमेंट का मौका
सहायक आयुक्त राज्य व कर आबकारी बाबूराम नेगी ने सभी व्यवसायियों से आग्रह किया है कि जिनके भी असेसमेंट वैट लंबित हैं। वह स्कीम के तहत उनका निपटान करें। 31 मार्च तक लंबित वैट असेसमेंट में अगर कोई टैक्स देय निकलता है तो उस पर जुर्माना व ब्याज नहीं लगेगा। स्कीम के खत्म होने पर वैट की असेसमेंट में कोई टैक्स देय निकलता है तो उस पर जुर्माना व ब्याज लगाया जाएगा। अतः उन सभी व्यवसायियों को जिनके वैट की असेस्मेंट लंबित है। उन्हें 31 मार्च से पहले स्कीम का लाभ उठाते हुए अपने पुराने मामलों का निपटान कर देना चाहिए।