डीसी व एसडीएम की अनुमति के बाद हिमाचल में कर सकेंगे एंट्री

हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की शर्त जारी रहेगी। पंजीकरण करवाने के बाद संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) या उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) की मंजूरी के बाद ही व्यक्ति उस जिला व उपमंडल में प्रवेश कर सकेगा।

By Vijay BhushanEdited By: Publish:Sun, 13 Jun 2021 06:20 PM (IST) Updated:Sun, 13 Jun 2021 06:20 PM (IST)
डीसी व एसडीएम की अनुमति के बाद हिमाचल में कर सकेंगे एंट्री
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ई पास की शर्त जारी रहेगी। प्रतीकात्मक

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से भले ही सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हो रही है। लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की शर्त जारी रहेगी। पंजीकरण करवाने के बाद संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) या उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) की मंजूरी के बाद ही व्यक्ति उस जिला व उपमंडल में प्रवेश कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के विभिन्न प्रवेश द्वारों से प्रवेश कर लोग मर्जी से घूमते रहें।

प्रदेश में अभी कोरोना कफ्र्यू जारी है, ऐसे में सरकार के दिशानिर्देश का हर आने-जाने वाले को पालन करना पड़ेगा। ऐसे में जिला उपायुक्त या फिर एसडीएम की स्वीकृति से ही लोग गंतव्य पहुंच सकेंगे। सरकार ने यह निर्णय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभिनेता अमिताभ बच्चन की फर्जी आइडी से एंट्री फार्म बनाने का मामला सामने आने के बाद लिया है। यदि कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण प्रमाण दिखाए बिना दाखिल होता है और कोरोना संक्रमित पाया गया तो ऐसी स्थिति में निश्वित तौर पर कार्रवाई होगी।

राज्य आपदा राहत प्रकोष्ठ की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना कफ्र्यू के शुरूआत में लिए गए निर्णय ही जारी रहेंगे। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में हर आने वाले पर स्थानीय निकाय प्रशासन को नजर रखने के लिए कहा गया था। तहसीलदार और उससे ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी बिना अनुमति आने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किए गए थे। इस संबंध में मुख्य सचिव अनिल खाची की ओर से अधिसूचित किया गया है।

औद्योगिक प्रबंधक को श्रमिकों का जिम्मा

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने उद्योगों को श्रमिकों पर नजर रखने के जिम्मेदारी दी थी। श्रमिकों को पूरे मानकों के साथ उद्योग में कार्य करने की व्यवस्था की गई थी।

पर्यटकों की जिम्मेदारी

भले की सरकार ने आरटीपीसीआर रिपोर्ट की शर्त को खत्म कर दिया है। होटल प्रबंधक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां आने वाला व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। यदि उन्हें शंका हो तो होटल प्रबंधन त्वरित रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा सकता है। थर्मल स्कैनिंग हर व्यक्ति की नियमित तौर पर रहेगी।

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