फतेहपुर में 30 अक्‍टूबर शाम छह बजे तक रैलियों पर रहेगी रोक, बाहरी मतदाताओं को छोड़ना होगा चुनाव क्षेत्र

Fatehpur By Election फतेहपुर उपचुनाव के लिए बुधवार शाम छह बजे से लेकर 30 अक्टूबर शाम छह बजे तक जनसभाएं रैलियां इत्यादि आयोजित करने पर पूर्ण रोक रहेगी। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी डा. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 01:37 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 01:37 PM (IST)
फतेहपुर में 30 अक्‍टूबर शाम छह बजे तक रैलियों पर रहेगी रोक, बाहरी मतदाताओं को छोड़ना होगा चुनाव क्षेत्र
जिला कांगड़ा के निर्वाचन अधिकारी डा. निपुण जिंदल।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Fatehpur By Election, फतेहपुर उपचुनाव के लिए बुधवार शाम छह बजे से लेकर 30 अक्टूबर शाम छह बजे तक जनसभाएं, रैलियां इत्यादि आयोजित करने पर पूर्ण रोक रहेगी। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी डा. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्‍होंने कहा लाउड स्पीकर इत्यादि का उपयोग भी प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। प्रचार के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से बाहरी राजनीतिक दलों से संबंधित मतदाताओं को भी चुनाव क्षेत्र छोड़ना होगा। इस अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह के प्रचार के लिए प्रत्याशियों को जिला स्तर पर बनी मीडिया निगरानी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्‍टर निपुण जिंदल ने कहा निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी डाक्‍टर निपुण जिंदल ने कहा चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार चुनावी ड्यूटी तथा पोलिंग ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों एवं राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा।

उन्होंने बताया उपचुनाव में मतदान ईवीएम तथा वीपीवैट के माध्यम से ही करवाया जाएगा। इस बार डाक मत पत्र वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, जो मतदाता सूची में चिह्नित हैं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी किए गए हैं।

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