ह‍िमाचल में पटाखों के प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी

ह‍िमाचल प्रदेश में भी यद‍ि कोई व्‍यक्‍ित द‍िवाली के द‍िन सायं दस बजे के बाद पटाखे चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके ख‍िलाफ कार्रवाई होगी।

By Munish DixitEdited By: Publish:Tue, 06 Nov 2018 03:45 PM (IST) Updated:Tue, 06 Nov 2018 03:45 PM (IST)
ह‍िमाचल में पटाखों के प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी
ह‍िमाचल में पटाखों के प्रदूषण से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी
जेएनएन, धर्मशाला। प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि द‍िवाली के दौरान पटाखे जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के सभी संबंधित विभागों को उचित निर्देश जारी कर द‍िए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि राज्यों को लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने द‍िवाली के दिन पटाखें जलाने का समय सायं 8 बजे से 10 बजे तक तक निर्धारित किया है और यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा से अधिक समय तक पटाखे जलाना चाहता है तो इसकी आवश्यक अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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