दूसरे राज्य से 48 घंटे में लौटे तो नहीं होंगे क्वारंटाइन, शादी व अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या तय

Unlock-1 उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगा।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 07:25 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2020 08:29 AM (IST)
दूसरे राज्य से 48 घंटे में लौटे तो नहीं होंगे क्वारंटाइन, शादी व अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या तय
दूसरे राज्य से 48 घंटे में लौटे तो नहीं होंगे क्वारंटाइन, शादी व अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या तय

धर्मशाला, जेएनएन। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय प्रातः छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगा।  इसी दौरान दुकानें इत्यादि खोली जाएंगी। इसके साथ ही नागरिकों को प्रातः पांच बजे से लेकर छह बजे तक सैर व दौड़ करने की अनुमति प्रदान की है। नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। उपायुक्त ने कहा कि शारीरिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा तथा दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न अवश्य प्रदर्शित करें।

अन्य राज्यों में जाने पर 48 घंटे के भीतर लौटे तो नहीं होंगे क्वारंटाइन

अन्य राज्यों जाने पर 48 घंटे के भीतर वापस अा गए तो क्वारंटाइन की अावश्यकता नहीं है। जबकि गृह मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के रेड जोन के जिलों से आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन किया जाएगा इसकी अवधि अब 14 दिन की रहेगी। बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके कार्य स्थल पर ही क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है।

सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को ट्रेनिंग

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सोमवार से ही ट्रेनिंग ले चुके ब्यूटीशियन, हेयर ड्रेसर इत्यादि को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपना कार्य आरंभ करने के लिए अनुमति दे दी गई है।

शादियों तथा अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की है नागरिकों की संख्या

शादियों में 50 से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं। जबकि अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोग नहीं भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

बसों की आवाजाही का समय सुबह सात से शाम सात बजे तक रहेगा

बसों की आवाजाही को भी अनुमति प्रदान की गई है। अब बसों की आवाजाही का समय प्रातः सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित किया गया है। बसों में 60 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी।

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