हिमाचल प्रदेश में कलस्टर स्कूल बनाने के लिए अब आठ किलोमीटर का दायरा, नियमों में किया यह बदलाव
New Education Policy हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले कलस्टर स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। कलस्टर स्कूल बनाने के लिए दो से पांच किलोमीटर के दायरे की शर्त को बदल दिया है। इसे अब बढ़ाकर आठ किलोमीटर कर दिया है।
शिमला, जागरण संवाददाता। New Education Policy, हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत बनने वाले कलस्टर स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। कलस्टर स्कूल बनाने के लिए दो से पांच किलोमीटर के दायरे की शर्त को बदल दिया है। इसे अब बढ़ाकर आठ किलोमीटर कर दिया है। इस बदलाव से एक कलस्टर स्कूल के अधीन कम से कम सात से आठ स्कूल आ सकेंगे। इसमें तीन वरिष्ठ माध्यमिक और चार से पांच प्राइमरी, माध्यमिक स्कूल शामिल हो सकेंगे। कलस्टर उस स्कूल को बनाया जाएगा जहां पर सभी तरह की मूलभूत सुविधा होगी और विद्यार्थियों की संख्या भी 200 से 2000 तक होगी। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को कलस्टर स्कूल बनाया जाएगा।
दायरे में आने वाले सभी स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था कलस्टर स्कूल के प्रधानाचार्य के हाथ में रहेगी। कलस्टर स्कूलों में हर मूलभूत सुविधा होगी। इसमें जिम का निर्माण, 24 घंटे पानी, पुस्तकालय के अलावा खेलकूद के लिए सारी सुविधा होगी। बेहतर शौचालय, पंखे की व्यवस्था भी की जाएगी। इस योजना पर पहले चरण में 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने कलस्टर स्कूल बनाने के लिए सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।
नहीं बदलेगा शिक्षा ब्लाक
शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा ने कहा कि कलस्टर स्कूल के लिए शिक्षा खंड में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल जरूरी कारणों के चलते ही तथ्य के साथ स्कूल का ब्लाक बदला जाएगा। स्कूल कलस्टर बनाते समय सभी भूगौलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। कलस्टर बनाते समय संस्थान मुखिया को ब्लाक स्तर पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। विभाग ने सभी उपनिदेशकों को एक सप्ताह के भीतर सभी कलस्टर स्कूलों की सूची भेजने को कहा है।