लाहड़ू चेकपोस्ट पर कार सवार चार लोगों से मोनाल की छह कलगी और मोर पंख बरामद
Police Recovered Buds of Monal पुलिस थाना चुवाड़ी की टीम ने लाहडू चेकपोस्ट पर एक कार से छह कलगी बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम मुख्य आरक्षी विपन कुमार की अगुवाई में रविवार सुबह के समय वाहनों की नियमित चेकिंग कर रही थी।
चुवाड़ी, संवाद सहयोगी। Police Recovered Buds of Monal,चंबा जिले के चुवाड़ी के तहत लाहड़ू चेकपोस्ट पर पुलिस ने कार से हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी रहे मोनाल की छह कलगी व मोर पंख बरामद किए हैं। पुलिस ने कार सवार सलूणी निवासी तीन व्यक्तियों व कुल्लू निवासी महिला को गिरफ्तार किया है। सही पहचान के लिए कलगी को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।
मुख्य आरक्षी विपन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम लाहड़ू चेकपोस्ट पर रविवार सुबह वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो सलूणी की तरफ से एक आल्टो कार आई। इसमें सलूणी निवासी हंसराज, अनिल कुमार, हंसराज व कुल्लू निवासी साजो देवी सवार थे। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार से मोनाल की छह कलगी व मोर पंख बरामद हुई। पुलिस ने कलगी सहित मोर पंख को कब्जे में ले लिया तथा आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने आरोपितों से कलगी व मोर पंख के बारे में पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपित कहां से इसे लाए हैं। डीएफओ कमल भारती ने बताया कि आरोपितों से कलगी को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा है।
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हिमाचल का राज्य पक्षी रहा है मोनाल
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला मोनाल खुबसूरत पक्षी है। विलुप्त होती प्रजाति मोनाल पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था। बाद में इसकी जगह पश्चिमी जाजुराना (वेस्टर्न ट्रेगोपेन) को दे दी गई। मोनाल दुर्लभ होती पक्षी प्रजाति भी है। मोनाल हिमालय के आठ से 15 हजार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल हिमाचल के अलावा, उत्तराखंड, सिक्किम, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन में पाया जाता है। हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है।
महंगे दाम पर बिकती है कलगी
राज्य में मोनाल की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने की परंपरा रही है। इसके लिए पक्षी का शिकार होता रहा है। शौक और परंपरा के चलते भी यह पक्षी हर वक्त शिकारियों के निशाने पर रहता है। शिकारी महंगे दाम पर कलगी बेचते हैं। मोनाल के सिर पर चटक हरे-बैंगनी रंग की कलगी होती है।
टोपी पर कलगी लगाने पर रोक
हिमाचल में अब लोग कलगी लगी टोपी नहीं पहन पाएंगे। वन विभाग ने इसी साल पक्षी की कलगी टोपी पहनने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कलगी पहनने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत तीन से सात साल की जेल और न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है।