बद्दी के उद्योग ने नियमों के विपरीत किया ऑक्सीजन का लेनदेन, प्रशासन की दबिश के बाद मामला दर्ज, प्रदेश में पहली कार्रवाई
Baddi Gas Industry बद्दी के आक्सीजन गैस उत्पादक कारखाने पर नियमों के विपरीत काम करने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में 3 महामारी एक्ट 51 डीएम एक्ट 188 और 336 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
बददी, रणेश राणा। Baddi Gas Industry, एक तरफ जहां देश पर संकट चला हुआ है और हर नागरिक अपनी सेहत को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं बद्दी के आक्सीजन गैस उत्पादक कारखाने पर नियमों के विपरीत काम करने पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में 3 महामारी एक्ट, 51 डीएम एक्ट, 188 और 336 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दूसरे दौर की कोरोना लहर आने के बाद और आक्सीजन में कमी के कारण हिमाचल में किसी गैस उद्योग पर यह लापरवाही बरतने का पहला मामला है।
एसपी बददी रोहित मालपानी ने बताया कि जिलाधीश सोलन द्वारा गठित संयुक्त कमेटी के आवेदन पर यह मामला दर्ज हुआ है। इस जांच कमेटी में विभिन्न अधिकारी शामिल रहे, जिसमें ड्रग विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे। कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि इंडो गैसिस कंपनी सरकार द्वारा आक्सीजन सप्लाई व विक्रय के नियमों की अवहेलना कर रही है।
सरकार ने निर्देश दिया था कि कंपनी में बनने वाले व बिकने वाले हर सिलेंडर का उचित डाटा रखा और हर चीज सरकार के ध्यान में रहनी चाहिए। हालांकि हिमाचल में इस ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ नियम व पैमाने तय कर दिए थे, ताकि इस गैस की कालाबाजारी न हो।
वहीं दूसरी ओर एसपी बद्दी रोहित मालपानी ने बताया जांच के दौरान पाया कि हिमाचल सरकार ने आपदा एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए थे उसकी पालना संबधित उद्योग नहीं कर रहा था। क्रय विक्रय का हर खाका रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी यह जांच का विषय है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।
उन्होंने कहा इस संबंध में इंडो गैसेस कंपनी के मालिक गुरदीप चंदेल के विरूद्ध पुलिस स्टेशन बद्दी में मामला दर्ज कर लिया गया है। बाद में जांच के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। जांच से पहले कुछ साझा नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से पता चला है कि यह उद्योग बाहर की बाहर महंगे दामों पर आक्सीजन बेच रहा था जो कि रिकार्ड में दर्ज नहीं था।
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