अम्‍ब में नाबालिग को भगाने के आरोप में अदालत से भगोड़े घोषित को पुलिस के पीओ सेल ने 10 वर्ष बाद दबोचा

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ शादी करने की नीयत से भगा ले जाने के बाद अदालत से भगोड़ा करार दिए गए आरोपित को पुलिस के पीओ सेल ने लड़की सहित करीब दस वर्ष बाद गोंदपुर बनेहड़ा से धर दबोचा है।

By Richa RanaEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 04:29 PM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 04:29 PM (IST)
अम्‍ब में नाबालिग को भगाने के आरोप में अदालत से भगोड़े घोषित को पुलिस के पीओ सेल ने 10 वर्ष बाद दबोचा
अदालत से भगोड़ा करार दिए गए आरोपित को पुलिस के पीओ सेल ने करीब दस वर्ष बाद दबोचा है।

अम्ब, संवाद सहयोगी। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ शादी करने की नीयत से भगा ले जाने के बाद अदालत से भगोड़ा करार दिए गए आरोपित को पुलिस के पीओ सेल ने लड़की सहित करीब दस वर्ष बाद गोंदपुर बनेहड़ा से धर दबोचा है। आरोपित लड़की के साथ शादी करके दिल्ली में रह था और शादी के बाद इनका एक बेटा भी है।

वर्तमान में आरोपित यहां बनेहड़ा में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया हुआ था। इसकी भनक लगते ही मुख्य आरक्षी फिरोज अख्तर की अगुवाई में गठित पीओ सेल में शामिल आरक्षी प्रदीप कुमार व महिला आरक्षी सोनी देवी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को टीम द्वारा अदालत में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपित दलबीर सिंह जनवरी 2012 में 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को अपने साथ शादी करने की नीयत से भगाकर ले गया था जिसके चलते लड़की के पिता ने 4 जनवरी 2012 आरोपित के विरुद्ध पुलिस थाना अम्ब शिकायत दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपित के विरुद्ध अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत के दर्ज करके इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन आरोपित लड़की के साथ लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। पुलिस द्वारा लगातार तलाश करने पर इनकी कोई खोज खबर नहीं लगी। अदालत ने आरोपित को 11.08.2016 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने मामले की पुष्टि की है। उन्‍होंने बताया कि पुलिस ने अदालत से उद्धघोषित अपराधी को पुलिस के पीओ सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को अदालत में पेश करने की कारर्वाई की जा रही है।

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