अप्‍पर अंदौरा में सात साल के बच्‍चे की मौत मामले में बंदूक मालिक को मिली जमानत, गोली चलाने वाला रिमांड पर

Amb Gunshot Incident कस्बा अम्ब से सटे अप्पर अंदौरा में हुए गोलीकांड के मामले में एक आरोपित को जमानत मिल गई है और दूसरे आरोपित को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Thu, 09 Sep 2021 08:59 AM (IST) Updated:Thu, 09 Sep 2021 08:59 AM (IST)
अप्‍पर अंदौरा में सात साल के बच्‍चे की मौत मामले में बंदूक मालिक को मिली जमानत, गोली चलाने वाला रिमांड पर
अप्पर अंदौरा में हुए गोलीकांड के मामले में आरोपित को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

अम्ब, संवाद सहयोगी। Amb Gunshot Incident, कस्बा अम्ब से सटे अप्पर अंदौरा में हुए गोलीकांड के मामले में एक आरोपित को जमानत मिल गई है और दूसरे आरोपित को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बुधवार शाम  को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित बंदूक के मालिक कुशाल को जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया है, जबकि बंदूक से गोली चलाने वाले आरोपित कुलदीप को न्यायिक हिरासत में भेजा है।

गौरतलब है कि सोमवार दोपहर बाद अम्ब से सटी ग्राम पंचायत अप्पर अंदौरा में हुई वारदात में गोली लगने से 7 वर्षीय बच्चा मौत का शिकार हुआ था। बच्चा अपने स्वजन के साथ आनंदपुर साहिब के दसग्राई गांव से अप्पर अन्दौरा स्थल पर जठेरों के मंदिर में आया हुआ था। इस बीच मंदिर के नजदीक स्थित बाथरूम में रखी हुई गोली से लोड बंदूक आरोपित कुलदीप के हाथ लग गई और वह गन को बाहर ले आया।

इसके बाद मंदिर आए हुए कुछ लोगों ने हथियार के साथ फोटो व सेल्‍फी भी लीं। लेकिन फोटो खिंचवाते वक्त एक युवक द्वारा ट्रिगर दबने से निकली गोली सामने खड़े बच्चे के सीने में लग गई। बच्‍चे को अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। गोली लगने से मासूम की मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने पहले शिकायत के आधार पर आइपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट की बनती धाराओं तथा आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया। मामले की पुष्टि एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने की है।

खनन पर क्रशर मालिक को 60 हजार रुपये जुर्माना

मनाली। जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में एक क्रशर संचालक द्वारा अवैध रूप से खनन करने पर खनन विभाग ने 60 हजार रुपये का जुर्माना किया है। क्रशर संचालक के पास परमानेंट रेजिस्ट्रेशन नहीं थी। इसके बिना ही खनन कार्य आरंभ किया गया था। खनन विभाग की टीम ने इंस्पेटर मनीष ने टीम समेत दबिश देकर यह कार्रवाई की। खनन अधिकारी नितिन ने इसकी पुष्टि की है।

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