हिमाचल में सुरक्षित होंगी साहसिक खेलें, नए नियमों के साथ तकनीकी समिति गठित, ट्रैकिंग के लिए अनुमति जरूरी
Himachal Adventure Games प्रदेश में साहसिक क्रियाकलाप संशोधन नियम-2021 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत साहसिक खेलों से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लोगों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य पर्यटन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal Adventure Games, प्रदेश में साहसिक क्रियाकलाप संशोधन नियम-2021 लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत साहसिक खेलों से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ लोगों की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य पर्यटन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत तकनीकी समिति का गठन पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में किया गया है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन के उप निदेशक या जिला पर्यटन विकास अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। यह समिति साहसिक खेलों के पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ नियमों व संचालन के साथ आयोजकों की निगरानी व निरीक्षण करेगी। समिति की ओर से संस्तुत ऑपरेटर, गाइड या सोसायटी प्रदेश में साहसिक खेलों को संचालित करने के लिए पात्र होंगी।
नए नियमों के अनुसार साहसिक खेलों के अनुदेशकों या गाइड को दो वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जिससे वह गाइड के तौर पर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में वही समितियां व आयोजक साहसिक खेलें आयोजित कर सकेंगे जो पंजीकृत होंगे।
ट्रैकिंग के लिए लेनी होगी वन विभाग से अनुमति
ट्रैकिंग के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। यदि ट्रैकिंग एक दिन से अधिक के लिए होगी तो टेंट की व्यवस्था करनी होगी। ट्रैकिंग के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करनी होगी। ट्रैकिंग करने वालों को भू-ग प्लेटफार्म पर पंजीकृत करना होगा।
इन उपकरणों की करनी होगी व्यवस्था
कम से कम 100 फुट लंबी और दस मिलीमीटर मोटी चढ़ाई में काम आने वाली रस्सी, रैपिलंग रोप, हेलमेट, सीट कवच, स्ट्रेचर, तंबू, शयन बैग, रसोई बर्तन, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जीवन रक्षक दवाओं सहित चिकित्सा पेटी, नब्ज ऑक्सीमीटर, बर्फ हटाने के लिए कुदाल, एक दिन से अधिक ठहराव के लिए जीपीएस आधारित व्यवस्था करनी होगी।
तकनीकी समिति में इन्हें बनाया सदस्य
निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली को तकनीकी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिन्हें सदस्य बनाया गया है उनमें संबंधित क्षेत्र एसडीएम या उनके प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र के डीएसपी या उसके प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र का वन मंडल अधिकारी, कमांडेंट गृहरक्षा, संबंधित क्षेत्र का खंड चिकित्सा अधिकारी, संबंधित क्षेत्र का लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता, सहायक निदेशक मत्स्य पालन, संबंधित जलक्रीड़ा संगम का अध्यक्ष या उसके प्रतिनिधि शामिल हैं।