जोगेंद्रनगर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 45 परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान
प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत जोगेंद्रनगर शहरी क्षेत्र में 45 नए मकान निर्मित करने को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब 83.25 लाख रूपये की राशि व्यय कर 45 ओर परिवारों का पक्के मकान का सपना पूरा होने जा रहा है।
राजेश शर्मा, जोगेंद्रनगर। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत जोगेंद्रनगर शहरी क्षेत्र में 45 नए मकान निर्मित करने को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब 83.25 लाख रूपये की राशि व्यय कर 45 ओर परिवारों का पक्के मकान का सपना पूरा होने जा रहा है।
इससे पहले भी जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में ही 90 पात्र परिवारों को पक्का मकान निर्माण करने को स्वीकृति मिल चुकी है। इस तरह जोगिन्दर नगर शहरी क्षेत्र में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक कुल 135 पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान निर्माण करने को स्वीकृति मिल चुकी है। इस बात की पुष्टि करते हुए एसडीएम एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् जोगेंद्रनगर अमित मैहरा ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 45 परिवारों को पक्का घर निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिनमें से 35 परिवारों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिए गए हैं।
जबकि 10 परिवारों की कागजी प्रक्रिया पूर्ण होते ही उन्हे भी स्वीकृति पत्र जारी कर दिये जाएंगे। उन्होने बताया कि इन पात्र 45 परिवारों को पक्का मकान निर्माण करने को 1.85 लाख रूपये चार किस्तों में प्राप्त होंगे। पहले यह राशि 1.65 लाख रूपये मिलती थी, ऐसे में अब पक्का मकान निर्माण करने को सरकार 20 हजार रूपये की राशि अधिक उपलब्ध करवा रही है।
पीएमएवाई योजना के माध्यम से पक्का मकान निर्माण करने को पात्र व्यक्ति के मकान कार्य की जिओ टैगिंग होने के बाद नींव स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर 50 हजार, लिंटल तक का कार्य पूर्ण होने पर 50 हजार, छत स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर भी 50 हजार जबकि मकान का कार्य पूर्ण होने पर 35 हजार रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। पीएमएवाई के तहत पक्का मकान निर्माण करने को क्या हैं पात्रता की शर्तें प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार पक्का मकान निर्माण करने को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए पात्र हैं जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है।
साथ ही जिस भूमि पर मकान का निर्माण कार्य प्रस्तावित है वह भूमि लाभार्थी के नाम हो तथा उसमें किसी प्रकार का विवाद न हो। इसके अलावा लाभार्थी की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रूपये से कम होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थी परिवार को मकान निर्माण को संलग्र नक्शे के अनुसार ही मकान का निर्माण करना होगा। इस दौरान यदि लाभार्थी स्वीकृत राशि का दुरूपयोग करते हुए पाया जाता है तो जारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस ली जाएगी जिसके लिए लाभार्थी को अंडरटेकिंग भी देनी होगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने को देनी होती है ये जानकारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को चार फोटोग्राफ, परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड, राशन कार्ड, जमीन की नकल, ततीमा, आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता की जानकारी, पार्षद द्वारा जारी सहमति पत्र, शपथ पत्र, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र की जानकारी नगर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवानी होती है।