जिला कांगड़ा में खुलेंगे 14 नए राशन डिपो, आठ सितंबर तक करें आवेदन Kangra News

Kangra Ration Depot जिला के विभिन्न विकास खंडों में 14 के करीब नए सस्ते मूल्य की दुकानें खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए आठ सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्‍छुक लाेग इसके लिए तय समय अवधि के दौरान आवदेन कर सकते हैं।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Publish:Sat, 21 Aug 2021 11:28 AM (IST) Updated:Sat, 21 Aug 2021 11:28 AM (IST)
जिला कांगड़ा में खुलेंगे 14 नए राशन डिपो, आठ सितंबर तक करें आवेदन Kangra News
जिला के विभिन्न विकास खंडों में 14 के करीब नए सस्ते मूल्य की दुकानें खोलना प्रस्तावित है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Kangra Ration Depot, जिला के विभिन्न विकास खंडों में 14 के करीब नए सस्ते मूल्य की दुकानें खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए आठ सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्‍छुक लाेग इसके लिए तय समय अवधि के दौरान आवदेन कर सकते हैं। जिला के गांव भडवाल वार्ड नंबर तीन ग्राम पंचायत मंदल विकास खंड धर्मशाला, गांव तियारा ग्राम पंचायत तियारा विकास खंड कांगडा़, गांव खारटी ग्राम पंचायत बडसर विकास खंड भवारना, गांव रजोट ग्राम पंचायत रजोट हार विकास खंड पंचरूखी, गांव चौगान ग्राम पंचायत चौगान विकास खंड बैजनाथ, गांव मतेहड ग्राम पंचायत नोरा विकास खंड सुलह, गांव लुदरेट ग्राम पंचायत लुदरेट विकास खंड नगरोटा सूरियां, गांव भलूं ग्राम पंचायत भलूं विकास खंड नगरोटा सूरियां, गांव राख ग्राम पंचायत राख विकास खंड भवारना, गांव दरगेला़ ग्राम पंचायत गोहजू दरगेला विकास खंड रैत, गांव चचरेहड ग्राम पंचायत छतर विकास खंड फतेहपुर, गांव बसनूर ग्राम पंचायत बसनूर विकास खंड रैत, गांव सिंबल खोला ग्राम पंचायत सिंबल खोला विकास खंड पंचरुखी, पपरोला नगर पंचायत बैजनाथ विकास खंड बैजनाथ में सस्ते मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने बताया इच्छुक प्रार्थियों-सार्वजनिक संस्थान अथवा सार्वजनिक निकायों, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिलाओं द्वारा संचालित समूह), एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वंय पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदक (व्यक्तिगत) की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वंय तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज, और बेरोजगार होने बारे प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी अनिवार्य हैं, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत/रदद् कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्ध रखता/रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा/एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की स्वंय सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि वरीयता तय की जा सके।

उन्होंने बताया कि यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश विर्निदिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के खण्ड 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार  किसी संयुक्त परिवार के एक सदस्य से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आबंटित नहीं की जाएगी। संयुक्त रूप में परिवार के साथ रह रहे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा भाई को उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के प्रयोजन हेतु संयुक्त परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रधान/उप प्रधान/वार्ड सदस्य, ब्लाक पंचायत समिति/जिला परिषद के वार्ड सदस्यों, नगर पंचायतों के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम के पार्षद, विधान सभा के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों को उनके कार्यकाल तक, आटा मिल के स्वामी, अवयस्क, उन्मत या विकृतचित तथा अनुन्योचित दिवालिया यदि आवेदक, सरकार में लाभ के पद इत्यादि पर हो तो उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी,  अतः यदि कोई आवेदक उपरोक्त श्रेणी में आता है तो वह आवेदन न करें।

सभी आवेदकों को एक अंडरटेकिंग भी देना सुनिश्चित करनी होगी कि वे उपरोक्त के तहत नहीं आते हैं। यदि बाद में कोई आवेदक इस श्रेणी का पाया जाएगा तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होगा। इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं  अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर https://emerginghimachal.hp.gov.in पर जाकर दिनांक 19-08-2021 से 8-09-2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगें। आवेदन केवल आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें। कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें।

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